मुजफ्फरपुर में हजरत दाता कंबल शाह का 144वां उर्स: पुलिस की चादर जुलूस, अमन-चैन की मांगी दुआ आरा में बाइक मैकेनिक की गोली मारकर हत्या, इलाके में सनसनी जन सुराज को फिर से खड़ा करने में जुटे प्रशांत किशोर, 15 नए प्रदेश महासचिव की लिस्ट जारी छपरा पहुंचे उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, बोले..जन समस्याओं का होगा त्वरित समाधान बिहार में 6 अप्रैल से स्कूल का नया टाइमटेबल: 7 बजे से पहले बजेगी घंटी चंडीगढ़ में भाजपा कार्यालय के बाहर ब्लास्ट से हड़कंप, जांच में जुटीं पुलिस करप्शन किंग SDPO को हटाया गया: PHQ ने वापस बुलाया, EOU की रेड में करीब 80 करोड़ की संपत्ति का खुलासा टेंट हाउस के मालिक पर नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप, आक्रोशित लोगों ने घर के बाहर किया हंगामा पटना में अगलगी की दो घटना: एंबुलेंस में लगी आग, AC फटने से नर्सिंग होम में मची अफरा-तफरी बिहार के इस जिले में नई चीनी मिल...100 एकड़ भूमि चिन्हित, गन्ना उद्योग विभाग के ACS ने जमीन का किया निरीक्षण
17-Dec-2019 12:56 PM
ISLAMABAD: पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा मिली है. पाकिस्तान की विशेष अदालत ने परवेज मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाई है. देशद्रोह का दोषी पाये जाने पर कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा दी है. पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति को भगोड़ा करार दिया है.
आपको बता दें कि परवेज मुशर्रफ पर 3 नवंबर 2007 को पाकिस्तान पर इमरजेंसी लगाने के लिए देशद्रोह का केस दर्ज किया गया था. इस मामले में दिसंबर 2013 में सुनवाई शुरू हुई थी. मुशर्रफ ने 1999 से 2008 तक पाकिस्तान में शासन किया. पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो और लाल मस्जिद के धार्मिक गुरु की हत्या के मामले में उन्हें भगोड़ा घोषित किया जा चुका है.
मुशर्रफ पर दिसंबर 2013 में मामला दर्ज किया गया था. उन्हें 31 मार्च 2014 को दोषी पाया गया था. अभियोजन पक्ष ने सितंबर तक मुशर्रफ के खिलाफ सभी सबूत पेश कर दिए थे. हालांकि, अलग-अलग अपीलीय फोरम में मामला चलने की वजह से सैन्य तानाशाह का मामला टलता चला गया. मुशर्रफ ने इसी का फायदा उठाते हुए मार्च 2016 में पाकिस्तान छोड़ दिया और दुबई चले गए.