ब्रेकिंग न्यूज़

सहरसा में बाइक की डिक्की से चोरी हुए 3 लाख रूपये कटिहार से बरामद, आरोपी फरार आर्केस्ट्रा में नाबालिगों के शोषण के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 21 लड़कियों को कराया मुक्त, 3 आरोपी गिरफ्तार बेगूसराय में बाइक सवार युवकों की दबंगई, 10 रूपये की खातिर पेट्रोल पंप पर की मारपीट और फायरिंग SUPAUL: छातापुर में संतमत सत्संग का 15वां महाधिवेशन संपन्न, VIP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा ने महर्षि मेही परमहंस को दी श्रद्धांजलि Sonia Gandhi Admitted: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, इलाज के शिमला के अस्पताल पहुंचीं Sonia Gandhi Admitted: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, इलाज के शिमला के अस्पताल पहुंचीं Bihar News: बिहार महिला आयोग में भी अध्यक्ष-सदस्यों की हुई नियुक्ति, इन नेत्रियों को मिली जगह, जानें... Bihar Crime News: बिहार में पंचायत के दौरान खूनी खेल, गोली मारकर युवक की हत्या; गोलीबारी से दहला इलाका Bihar News: बिहार को मिली एक और बड़ी उपलब्धि, शिक्षा, शोध और सेवा को नई उड़ान; डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने क्या कहा? Bihar News: बिहार को मिली एक और बड़ी उपलब्धि, शिक्षा, शोध और सेवा को नई उड़ान; डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने क्या कहा?

Mahakumbh Stampede: महाकुंभ भगदड़ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, जानिए.. SC ने क्या कहा?

Mahakumbh Stampede: बीते 29 जनवरी को प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के मामले पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की सलाह दे दी है।

Maha Kumbh 2025

03-Feb-2025 02:30 PM

By First Bihar

Mahakumbh Stampede: प्रयागराज में बीते 29 जनवरी को हुए भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई थी जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। इस घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर यूपी सरकार पर सवाल खड़े किए गए थे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई हुई। सीजेआई ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।


सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की सलाह दे दी है। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जो चिंता का विषय़ है लेकिन हाई कोर्ट जाएं।


उन्होंने कहा कि पहले से ही एक न्यायिक आयोग का गठन किया जा चुका है। जिसके बाद यूपी सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि घटना की न्यायिक जांच चल रही है। इसी तरह की एक याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई है। जिसके बाद सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी और याचिका को खारिज कर दिया।


बता दें कि मौनी अमावस्या के दिन बीते 29 जनवरी की सुबह अमृतक स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ संगम क्षेत्र में उमड़ी थी। भीड़ त्रिवेणी संगम घाट की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। इसी दौरान भगदड़ मच गई थी जिसमें तीस से अधिक लोगों की जान चली गई थी जबकि 60 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए थे। इस घटना को लेकर यूपी सरकार के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं।