ब्रेकिंग न्यूज़

Anant Singh : "मैं अनंत कुमार सिंह शपथ लेता हूं कि...", जेल में बंद मोकामा के बाहुबली विधायक आज लेंगे ओथ; दुलारचंद हत्याकांड में नहीं मिली जमानत Girls Hostel : बिहार के एक और गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की रहस्यमयी मौत, बीपी मंडल कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग की पढाई कर रही छात्रा का शव बरामद Patna police raid : पटना में पांच ठिकानों पर रेड, 13 लड़कियां और एक युवक हिरासत में; जानिए क्या रही वजह Economic Survey 2025-26: बिहार में अमीरी-गरीबी की खाई उजागर, पटना सबसे अमीर तो जानिए सबसे गरीब कौन; आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट ने बताया पूरा सच NEET Student Death Case: नीट छात्रा की मौत के बाद टूटी नींद ! CBI जांच के बीच बिहार के सभी गर्ल्स हॉस्टलों की जांच के आदेश, DM-SP को लिखा गया लेटर Bihar Budget 2026 : बिहार का आम बजट 2026 आज, वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव करेंगे पेश; इन लोगों को मिल सकता है बड़ा फायदा Bihar weather : बिहार के 19 जिलों में घना कोहरा, छपरा में दृश्यता 50 मीटर से कम, बारिश का अलर्ट बिहार में अपराधियों का तांडव जारी: इंजीनियर की गोली मारकर हत्या, इलाके में सनसनी पटना: MLA फ्लैट में बिजली के कवर तार में आग लगने से मची अफरा-तफरी, विद्युत आपूर्ति ठप सहरसा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लग्जरी कार से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद, 4 तस्कर गिरफ्तार

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की बड़ी घोषणा, वोटिंग के लिए वोटर्स को मिलेगी यह सुविधा

Bihar Election 2025: भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के दिन सभी कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देने का आदेश दिया है, ताकि वे स्वतंत्र रूप से मतदान कर सकें।

Bihar Election 2025

18-Oct-2025 06:02 PM

By FIRST BIHAR

Bihar Election 2025: भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव और देश के विभिन्न राज्यों में होने वाले उपचुनावों के मद्देनज़र मतदान वाले दिन सवेतन अवकाश देने की घोषणा की है। यह घोषणा आयोग द्वारा शनिवार को की गई।


आयोग ने बताया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के अनुसार, लोकसभा या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा चुनाव में मतदान करने के पात्र प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह किसी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत हो मतदान वाले दिन सवेतन अवकाश दिया जाएगा।


घोषणा में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस सवेतन अवकाश के कारण किसी कर्मचारी के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। इसके अलावा, यदि कोई प्रतिष्ठान इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है। यह नियम दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक कर्मचारियों पर भी लागू होगा। उन्हें भी मतदान के दिन पूरा वेतन सहित अवकाश दिया जाएगा।


इसके अतिरिक्त, आयोग ने यह भी कहा कि जो मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर स्थित औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं, लेकिन वे अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत हैं, उन्हें भी सवेतन अवकाश दिया जाएगा ताकि वे अपने क्षेत्र में जाकर मतदान कर सकें।


निर्वाचन आयोग ने सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और सभी संबंधित पक्षों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें, ताकि प्रत्येक मतदाता स्वतंत्र रूप से और सुविधाजनक तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।