तेरा दूसरा पैर तोड़ते हुए वीडियो बनाऊंगा: दिव्यांग व्यक्ति से यूट्यूबर ने किया दुर्व्यवहार, VIDEO VIRAL एक विवाह ऐसा भी: 28 साल की पिंकी ने रचाई कान्हा से शादी, कृष्ण भक्ति का अद्भूत उदाहरण नशा जो ना कराये: मधुबनी में दो नशेड़ियों के बीच जमकर मारपीट, चाकू के हमले से हालत गंभीर विशाल धार्मिक केंद्र बनेगा पटना का ये इलाका: भव्य बालाजी मंदिर का निर्माण होगा, तिरूपति मंदिर ट्रस्ट को राज्य सरकार ने दी जमीन KISHANGANJ: दहेज में पसंदीदा बाइक नहीं मिलने पर युवक ने शादी से किया इनकार, पुलिस के सामने कहा..R15 मिलेगा तभी शादी करेंगे पटना पुस्तक मेला: 15 करोड़ की ग्रंथ का अनावरण, 3 घंटे 24 मिनट में लेखक ने लिख डाले 408 पन्ने Bihar CET INT-B.Ed 2025 परीक्षा की मेरिट लिस्ट जारी, इस दिन से होगा दाखिला; ऐसे करें डाउनलोड Bihar CET INT-B.Ed 2025 परीक्षा की मेरिट लिस्ट जारी, इस दिन से होगा दाखिला; ऐसे करें डाउनलोड Bihar Crime News: बिहार में पोते ने ले ली दादा की जान, खेत में काम करने के दौरान धारदार हथियार मौत के घाट उतारा दरभंगा: कोर्ट के आदेश पर LNMU और महाराज कामेश्वर धार्मिक न्यास आमने-सामने, छात्रों ने किया विरोध
30-Aug-2025 02:31 PM
By FIRST BIHAR
Rajdev Ranjan Murder Case: सीवान में 9 साल पहले हुए पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुना दिया। अदालत ने तीन आरोपियों को बरी कर दिया है जबकि तीन अन्य को दोषी करार दिया है।
दरअसल, 13 मई 2016 को एक दैनिक अखबार के ब्यूरो चीफ राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात वाले दिन राजदेव रंजन ऑफिस का काम खत्म करने के बाद अपने किसी रिश्तेदार को देखने के लिए अस्पताल गए थे। वहां से लौटने के दौरान बदमाशों ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। इस घटना में राजदेव को दो गोलियां लगीं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी।
इस घटना को लेकर राजदेव रंजन की पत्नी आशा यादव ने नगर थाना में केस दर्ज कराया था। राजदेव रंजन की हत्या के पीछे सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम खूब उछला था और इसके पीछे उनका हाथ होने की आशंका जताई जा रही थी। जांच के बाद पुलिस ने शहाबुद्दीन को छोड़ अन्य सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
इस केस में मुख्य आरोपित सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की कोरोना काल में मृत्यु हो चुकी है। वहीं, छह अन्य आरोपी सेशन ट्रायल का सामना कर रहे थे। 6 आरोपियों में अजहरूद्दीन उर्फ लड्डन मियां, रोहित कुमार सोनी, विजय कुमार गुप्ता, सोनू कुमार गुप्ता, राजेश कुमार और रीशु कुमार जायसवाल शामिल हैं।
इनमें से विजय कुमार गुप्ता जमानत पर है, जबकि अन्य आरोपी जेल में बंद हैं। एक अन्य आरोपी को कोर्ट किशोर घोषित कर चुकी है, और उसके मामले की सुनवाई विशेष बाल न्यायालय में जारी है। करीब 8 साल तक चले इस सेशन-ट्रायल में सीबीआई ने 69 गवाहों के बयान दर्ज कराए, साथ ही 111 भौतिक साक्ष्य कोर्ट में पेश किए।
इस दौरान आरोपियों से पूछताछ के दौरान 183 प्रश्न पूछे गए। पहले यह मामला पटना स्थित विशेष कोर्ट (एमपी/एमएलए मामलों) में भेजा गया था, जिसे बाद में मुजफ्फरपुर के विशेष सीबीआई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-3 नमिता सिंह की विशेष सीबीआई कोर्ट ने शनिवार का फैसला सुनाया। हत्याकांड के आरोपी अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां सहित तीन आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया जबकि तीन अन्य आरोपियों को राजदेव रंजन की हत्या का दोषी करार दिया है।
बचाव पक्ष के वकील शरद सिन्हा ने बताया कि अदालत ने लड्डन मियां, राजेश कुमार और रिशु कुमार जायसवाल को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है जबकि केस के अभियुक्त विजय कुमार गुप्ता, सोनू कुमार गुप्ता और रोहित कुमार सोनी को राजदेव रंजन की हत्या को दोषी करार दिया है।