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14-Aug-2025 11:07 AM
By FIRST BIHAR
Rajdev Ranjan Murder Case: बिहार के वरिष्ठ पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में, मुजफ्फरपुर की विशेष सीबीआई अदालत जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-3 नमिता सिंह की कोर्ट 28 अगस्त को फैसला सुनाएगी। इस केस में बचाव पक्ष द्वारा सीबीआई के जवाब में बहस बुधवार को पूरी हो गई, जिसके बाद कोर्ट ने फैसले की तिथि तय की है।
इस केस में मुख्य आरोपित सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की कोरोना काल में मृत्यु हो चुकी है। वहीं, छह अन्य आरोपी सेशन ट्रायल का सामना कर रहे हैं। 6 आरोपियों में अजहरूद्दीन उर्फ लड्डन मियां, रोहित कुमार सोनी, विजय कुमार गुप्ता, सोनू कुमार गुप्ता, राजेश कुमार और रीशु कुमार जायसवाल शामिल हैं।
इनमें से विजय कुमार गुप्ता जमानत पर है, जबकि अन्य आरोपी जेल में बंद हैं। एक अन्य आरोपी को कोर्ट किशोर घोषित कर चुकी है, और उसके मामले की सुनवाई विशेष बाल न्यायालय में जारी है। करीब 8 साल तक चले इस सेशन-ट्रायल में सीबीआई ने 69 गवाहों के बयान दर्ज कराए, साथ ही 111 भौतिक साक्ष्य कोर्ट में पेश किए।
इस दौरान आरोपियों से पूछताछ के दौरान 183 प्रश्न पूछे गए। पहले यह मामला पटना स्थित विशेष कोर्ट (एमपी/एमएलए मामलों) में भेजा गया था, जिसे बाद में मुजफ्फरपुर के विशेष सीबीआई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था। मुजफ्फरपुर की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी कर ली है और 28 अगस्त को फैसले की तारीख निर्धारित की है।
बता दें कि 13 मई 2016 की शाम, सीवान में दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी आशा यादव ने नगर थाने में अज्ञात पेशेवर अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने बाद में शहाबुद्दीन को छोड़कर अन्य सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 15 सितंबर 2016 से मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई, जिसने बाद में शहाबुद्दीन सहित आठ आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।