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04-Aug-2025 07:49 PM
By First Bihar
BEGUSARAI: डबल मर्डर मामले में बेगूसराय कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। साल 2011 में बलिया थाना क्षेत्र में यह घटना हुई थी। जिसमें आरोपी बौनू सदा को कोर्ट ने दोषी पाते हुए कड़ी सजा सुनाई।
बेगूसराय कोर्ट ने बौनू सदा को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इसके अलावा, उसे धारा 148 में 3 साल की सजा और 5 हजार रुपये का अर्थदंड जबकि आर्म्स एक्ट की धारा 27 में 7 साल की सजा और 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
बता दें कि दोहरे हत्याकांड का यह मामला 28 दिसंबर 2011 का है। जब बौनू सदा ने सचिंद्र सिंह और सौरभ कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह आरोप था कि बिंदेश्वरी सिंह अपने भाई सचिंद्र सिंह और भतीजे सौरभ कुमार के साथ खेत में पानी पटा रहे थे तभी शाम 7 बजे आरोपित बौनू सदा अपने अन्य साथियों के साथ हथियार लेकर पहुंचा और सचिंद्र सिंह और सौरभ कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक बहोर दास ने 6 गवाहों की गवाही कराई। इस हत्याकांड के प्राथमिक दर्ज मृतक के भाई बिंदेश्वरी सिंह ने कराई थी, जो मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के इनियार गांव के रहने वाले हैं। इस ऐतिहासिक फैसले से दस साल से न्याय की आस में बैठे पीड़ित परिवार को बड़ी राहत मिली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम महेश प्रसाद सिंह की अदालत ने आरोपित बौनू सदा को दोषी पाया और उसे कड़ी सजा सुनाई।
यह फैसला न्याय व्यवस्था में आम जनता के विश्वास को मजबूत करता है और संदेश देता है कि दोषियों को कानून के शिकंजे से बचना मुश्किल है। ऐसे मामलों में अदालत का फैसला समाज के लिए एक संदेश के रूप में काम करता है, जो अपराधियों को कड़ी सजा देने के लिए न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।