Indian Railways New Rule : रेलवे ने बदला रिजर्वेशन चार्ट का नियम, अब टिकट स्टेटस मिलेगा 10 घंटे पहले IAS Removal Process: कैसे पद से हटाए जाते है IAS अधिकारी, संतोष वर्मा मामले से जानिए पूरी डिटेल Bihar News: अदना सा JE के पास आय से 1.46 करोड़ की अधिक संपत्ति, निगरानी टीम भ्रष्ट अभियंता के ठिकानों पर कर रही छापेमारी vigilance bureau bihar : 5,000 रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार हुआ ASI, निगरानी ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई Oscar Shortlist Homebound: ऑस्कर 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ 'होमबाउंड', करण जौहर के लिए गर्व का पल Bihar IPL Cricketers: बिहार के क्रिकेटरों की धाक! IPL में ईशान किशन से लेकर वैभव सूर्यवंशी तक; यहां देखें पूरी लिस्ट IIMC Vacancy: भारतीय जन संचार संस्थान में नौकरी पाने का मिल रहा सुनहरा अवसर, योग्य अभ्यर्थी समय रहते करें आवेदन.. नितिन नबीन को राष्ट्रीय फलक पर लाना बिहार की युवा पीढ़ी का सम्मान: सम्राट चौधरी Bihar News: बिहार के इस ग्रीनफील्ड फोरलेन का काम समाप्ति की ओर, जमीन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी से स्थानीय लोग उत्साहित Education Department : पति-पत्नी को एक साथ मिला जिला शिक्षा पदाधिकारी का नोटिस, जानिए क्या रही वजह
04-Aug-2025 07:49 PM
By First Bihar
BEGUSARAI: डबल मर्डर मामले में बेगूसराय कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। साल 2011 में बलिया थाना क्षेत्र में यह घटना हुई थी। जिसमें आरोपी बौनू सदा को कोर्ट ने दोषी पाते हुए कड़ी सजा सुनाई।
बेगूसराय कोर्ट ने बौनू सदा को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इसके अलावा, उसे धारा 148 में 3 साल की सजा और 5 हजार रुपये का अर्थदंड जबकि आर्म्स एक्ट की धारा 27 में 7 साल की सजा और 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
बता दें कि दोहरे हत्याकांड का यह मामला 28 दिसंबर 2011 का है। जब बौनू सदा ने सचिंद्र सिंह और सौरभ कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह आरोप था कि बिंदेश्वरी सिंह अपने भाई सचिंद्र सिंह और भतीजे सौरभ कुमार के साथ खेत में पानी पटा रहे थे तभी शाम 7 बजे आरोपित बौनू सदा अपने अन्य साथियों के साथ हथियार लेकर पहुंचा और सचिंद्र सिंह और सौरभ कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक बहोर दास ने 6 गवाहों की गवाही कराई। इस हत्याकांड के प्राथमिक दर्ज मृतक के भाई बिंदेश्वरी सिंह ने कराई थी, जो मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के इनियार गांव के रहने वाले हैं। इस ऐतिहासिक फैसले से दस साल से न्याय की आस में बैठे पीड़ित परिवार को बड़ी राहत मिली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम महेश प्रसाद सिंह की अदालत ने आरोपित बौनू सदा को दोषी पाया और उसे कड़ी सजा सुनाई।
यह फैसला न्याय व्यवस्था में आम जनता के विश्वास को मजबूत करता है और संदेश देता है कि दोषियों को कानून के शिकंजे से बचना मुश्किल है। ऐसे मामलों में अदालत का फैसला समाज के लिए एक संदेश के रूप में काम करता है, जो अपराधियों को कड़ी सजा देने के लिए न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
