ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News : छात्रों के प्रदर्शन के बाद BPSC ने दिया बड़ा अपडेट, जानिए कब जारी होगा TRE-4 का नोटिफिकेशन Bihar Crime News: युवक की गोली मारकर हत्या, प्रेम विवाह बना मौत की वजह; पत्नी के पूर्व पति पर आरोप Bihar Crime News: युवक की गोली मारकर हत्या, प्रेम विवाह बना मौत की वजह; पत्नी के पूर्व पति पर आरोप इंदौर की आग ने छीनी किशनगंज की छह जानें: नीतीश कुमार ने जताया गहरा दुख, राहत की घोषणा BIHAR NEWS : इस दिन से खुलेगा बिहार का फेमस वॉटरफॉल, गर्मियों में टूरिस्टों को मिलेगी यह सुविधा; जारी हुआ आदेश BIHAR NEWS : नीतीश कुमार फिर संभालेंगे कमान! आज दाखिल होगा नामांकन, दिल्ली में मौजूद रहेंगे यह बड़े नेता अब गांव के बच्चे बनेंगे डिजिटल चैंपियन! सरकारी स्कूल में शुरू होगा यह ख़ास कोर्स; शिक्षा विभाग ने जारी किया लेटर Bihar Police : DGP का नया फरमान, अब हर रेड से पहले इन्हें देना होगा इन्फॉर्मेशन; बिना SOP कार्रवाई पर एक्शन तय Bihar News : अब नहीं होगा इंतजार! बिहार में शिकायतों पर 72 घंटे में एक्शन, सरकार ने जारी किया सख्त निर्देश Bihar News : बिहार पंचायत चुनाव पर बड़ा संकट! 30 साल पुराने नक्शे ने बढ़ाई टेंशन; क्या बदलेगा चुनाव का पूरा गणित?

Home / crime / Bihar Crime News: बिहार के दारोगा समेत 8 पुलिसकर्मियों को अरेस्ट करने का...

Bihar Crime News: बिहार के दारोगा समेत 8 पुलिसकर्मियों को अरेस्ट करने का आदेश, कोर्ट ने क्यों अपना लिया सख्त रूख?

Bihar Crime News: बगहा न्यायालय ने 2006 के डकैती मामले में रामनगर थाने के दारोगा सहित आठ गवाहों को गिरफ्तार कर 26 सितंबर तक अदालत में पेश करने का आदेश बगहा एसपी को दिया है।

01-Sep-2025 07:30 PM

By FIRST BIHAR

Bihar Crime News: बगहा के रामनगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2006 में दर्ज डकैती और लूट के एक मामले में लगातार गवाहों की अनुपस्थिति पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्र की अदालत ने मामले के आठ सरकारी गवाहों को गिरफ्तार कर 26 सितंबर तक न्यायालय में पेश करने का निर्देश बगहा एसपी को दिया है।


न्यायालय द्वारा जिन गवाहों के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है, उनमें रामनगर थाने के तत्कालीन दारोगा विनय प्रसाद, गंगा राम, कामता पांडेय, जमादार जगन्नाथ प्रसाद, सिपाही जयकृष्ण राम, मटूक राय, हरेराम मांझी और रामाकांत यादव शामिल हैं।


इससे पूर्व सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान जब गवाहों की उपस्थिति को लेकर अदालती कार्रवाई आगे बढ़ी, तो सभी सरकारी गवाह अनुपस्थित पाए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से उनके वकील ने समय की मांग की, जिस पर न्यायालय ने गहरी नाराज़गी जाहिर की।


न्यायालय ने टिप्पणी की कि 19 वर्षों के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा एक भी सरकारी गवाह को पेश नहीं किया गया है, जबकि गवाहों को तलब करने के लिए 5 फरवरी 2011 को नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद अब तक किसी गवाह की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो सकी है।


कोर्ट ने यह भी बताया कि बगहा एसपी द्वारा 14 दिसंबर 2022 को गवाहों को कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी रही। अदालत ने अपने आदेश में लिखा है कि अभियोजन पक्ष की उदासीनता के कारण यह मामला वर्षों से लंबित है। यदि आगामी 26 सितंबर तक सभी गवाहों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश नहीं किया गया, तो यह मामला साक्ष्य के अभाव में बंद किया जा सकता है।