PAN Card update : शादी के बाद PAN कार्ड में चेंज करवाना है खुद का नाम, तो जानिए क्या है सबसे आसान तरीका; बस करना होगा यह छोटा सा काम Bihar latest crime news : बिहार का अनोखा केस ! एक साथ गांव के सभी सवर्णों पर SC-ST एक्ट के तहत FIR दर्ज; पढ़िए क्या है पूरी खबर Nitish Kumar convoy : अब प्रधानमंत्री की तरह नीतीश कुमार भी करेंगे बुलेटप्रूफ रेंज रोवर की सवारी, जानें गाड़ी की हाईटेक सुरक्षा और लग्जरी खासियत Bihar Bhumi: जमीन विवाद खत्म करने की तैयारी, तय समय सीमा में पूरा होगा विशेष सर्वेक्षण Aadhaar update rules : UIDAI ने बदले नियम, अब नाम, पता और जन्मतिथि अपडेट के लिए जरूरी दस्तावेजों की नई सूची जारी Bihar railway news : बिहार के इस जंक्शन पर 45 दिनों का मेगा ब्लॉक, पटना आने - जाने वाली पैसेंजर ट्रेन 21 तारीख तक रद्द, कई रेलगाड़ी का रूट बदला,जानें.... Bihar Bhumi: सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर बिहार सरकार सख्त, 30 साल पुराना कब्जा भी नहीं होगा मान्य BPSC TRE 4 Vacancy : बिहार में चौथे चरण में 44 हजार शिक्षकों की होगी बहाली, फरवरी अंत या मार्च में आ सकता है विज्ञापन Bihar Hospitals Notice : बिहार में 400 अस्पतालों पर कार्रवाई की तैयारी, BSPCB का नोटिस जारी; जानिए क्या है वजह Budget Session : बिहार विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन, प्रश्नकाल से होगी कार्यवाही की शुरुआत; तेजस्वी यादव भी आज रखेंगे अपनी बात
26-Jun-2025 09:14 AM
By First Bihar
Bihar Teacher: बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने ट्रांसफर से नाखुश शिक्षकों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को अपनी शिकायतें लेकर पटना आकर सचिवालय की परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है। ऐसी गतिविधियों से विभाग का दैनिक कार्य बाधित होता है।
डॉ. सिद्धार्थ ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अगर वे जिला स्तर पर उपलब्ध समाधान के बजाय सीधे राज्य मुख्यालय पहुंचते हैं तो उन्हें अंजाम भुगतना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान जिला स्तर पर ही सुनिश्चित किया गया है और उन्हें स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए।
हाल ही में बिहार सरकार ने बड़े पैमाने पर 1.30 लाख शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला किया है, जिसमें शिक्षकों को एक जिले या अनुमंडल से दूसरे में स्थानांतरित किया गया। जिला आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब स्कूल आवंटन का काम चल रहा है। विभाग ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी स्थानांतरित शिक्षकों को 30 जून 2025 तक अपने नए स्कूल में योगदान देना अनिवार्य है।
कई शिक्षक अपने ट्रांसफर से असंतुष्ट हैं और अपनी शिकायतें लेकर पटना पहुंच रहे हैं। इस पर ACS ने साफ किया कि अगर कोई शिक्षक 1 जुलाई तक नए स्कूल में योगदान नहीं देता, तो उसका ट्रांसफर आदेश स्वतः रद्द हो जाएगा और उसे पुराने स्कूल में ही काम करना होगा। विभाग ने शिक्षकों से अनुशासन बनाए रखने और जिला स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करने की अपील की है।