ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar crime news : बिहार में खौफनाक वारदात! सरेराह दो राहगीरों को मारी 5 गोली, खून से लथपथ सड़क, दहशत में लोग Matric Result 2026: आज खत्म होने वाला है इंतजार : बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2026 इस समय जारी होगा; जल्दी देखें अपना रिजल्ट Bihar News : आज नहीं देंगे इस्तीफा! आखिरी समय में बदला प्लान, क्या 30 मार्च से पहले फैसला लेंगे नितिन नवीन? Bihar Police : बिहार पुलिस में बड़ा बदलाव! अब मिनटों में मिलेगा प्रमोशन और पैसा, खत्म होगी फाइलों की देरी Bihar News : युद्ध का खतरा बढ़ा तो बिहार सरकार एक्शन में! राशन-गैस से लेकर प्रवासियों तक सब पर बनी खास टीम, यह IAS अधिकारी होंगे हेड Bihar IAS officers : बिहार में अफसरों की कमी खत्म! इस दिन 11 नए IAS संभालेंगे मोर्चा, बदलेगी प्रशासन की रफ्तार Bihar News : बिहार में बड़ा हादसा! गश्ती पुलिस जीप को ट्रक ने मारी टक्कर, तीन जवान घायल; चालक फरार Bihar News : पटना में आधी रात आग का तांडव! 5 मिनट में जलकर राख हुई पूरी बिल्डिंग, दलदली रोड पर मची अफरा-तफरी Patna News : DAC नंबर नहीं आया तो फूट पड़ा गुस्सा! पटना में गैस एजेंसी में घुसकर संचालक पर हमला, जमकर तोड़फोड़ Bihar circle rate : बिहार में जमीन खरीदना हुआ महंगा? सर्किल रेट में चार गुना इजाफा; जानिए कितना बढ़ेगा खर्च

Home / bihar / पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी कानून में बदलाव की कॉपी नीतीश सरकार से मांगी,...

पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी कानून में बदलाव की कॉपी नीतीश सरकार से मांगी, पूछा.. कैसे खत्म होगी समस्या?

21-Apr-2022 08:00 AM

PATNA : बिहार में शराबबंदी कानून की वजह से न्यायपालिका पर काम के दबाव की बात अक्सर सामने आती रहती है। देश के चीफ जस्टिस से लेकर पटना हाईकोर्ट तक ने इसपर सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा उसके बाद नीतीश सरकार ने यह हलफनामा दायर दिया था कि बिहार में शराबबंदी कानून के अंदर बदलाव किया जा रहा है। बजट सत्र के दौरान यह संशोधन पास भी कराया गया लेकिन पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी कानून की वजह से जो दबाव कोर्ट पर है और जो मामले लंबित हैं उसको लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया। 


पटना हाईकोर्ट में बुधवार को सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ललित किशोर ने यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकार एक्साइज एक्ट को खत्म नहीं करने जा रही, हालांकि इसमें संशोधन के जरिए कानून के प्रावधानों का सरलीकरण जरूर किया गया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह कहा कि शराबबंदी कानून में संशोधन से पता नहीं समस्या का समाधान कैसे होगा? कोर्ट ने सरकार को संशोधन की एक प्रति पेश करने के लिए कहा है। महाधिवक्ता ललित किशोर ने भी कोर्ट को आश्वस्त किया कि वह सोमवार को संशोधन की प्रति कोर्ट में पेश कर देंगे।


इतना ही नहीं महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को यह भी बताया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई निर्धारित है। कोर्ट ने एक्साइज कोर्ट की स्थापना की स्थिति के बारे में जानकारी ली है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य में उत्पाद कानून से संबंधित मामले बड़ी संख्या में लंबित है लेकिन कोर्ट के गठन और उनकी सुविधाओं को उपलब्ध कराने की रफ्तार धीमी है। इस मामले में सोमवार यानी 25 अप्रैल को हाईकोर्ट अगली सुनवाई करेगा।