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14-Jul-2025 10:08 AM
By Viveka Nand
Bihar News: बिहार में सरकारी सेवकों के स्थानांतरण के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी विरमित नहीं करते. परिवहन विभाग ने कर्मियों का स्थानांतरण किया, पर जिला स्तर से उन्हें विरमित नहीं किया जा रहा. इसके बाद बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण पटना प्रमंडल के सचिव ने पत्र लिखकर स्थानांतरित कर्मी को विरमित करने को कहा है.
महिला कर्मी को विरमित करें डीटीओ
बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण पटना प्रमंडल के सचिव ने 7 जुलाई को पटना के जिला परिवहन पदाधिकारी को पत्र लिखा है. जिसमें कहा गया है कि परिवहन विभाग ने 30 जून 2025 को ज्ञापांक- 5356 के माध्यम से कर्मचारियों का स्थानांतरण-पदस्थापन किया है. इस आलोक में पटना जिला परिवहन कार्यालय में पदस्थापित एक महिला कर्मी का पदस्थापन मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण पटना प्रमंडल में किया गया है. वर्तमान में इस कार्यालय में एक लिपिक ,एक उच्च वर्गीय लिपिक एवं दो ऑपरेटर (बेलट्रॉन) कार्यरत्त हैं. ऐसे में उक्त महिला कर्मी को बिहार मोटर वाहन दुर्गठना दावा न्यायाधिकरण कार्यालय में योगदान के लिए विरमित किया जाय.
परिवहन विभाग ने सात लिपिकों का किया था ट्रांसफर
बता दें, परिवहन विभाग ने 30 जून को विभिन्न कार्यालयों में पदस्थापित सात लिपिकों का ट्रांसफर-पोस्टिंग किया था. लिस्ट में पहले नंबर पर पटना डीटीओ कार्यालय की महिला लिपिक, जिन्हें भी स्थानांतरण किया गया है. उन्हें बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण पटना प्रमंडल में पदस्थापित किया गया है. जब उन्होंने योगदान नहीं दिया तो न्यायाधिकरण के सचिव ने पटना जिला परिवहन पदाधिकारी को पत्र लिख कर विरमित करने का आग्रह किया है.