ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR NEWS : थोड़ी देर में MLC से नीतीश कुमार देंगे इस्तीफा, नितीन नवीन को लेकर भी हुआ सब क्लियर; बांकीपुर की जनता को लेकर BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया भावुक पोस्ट 1 अप्रैल से देश में बड़े बदलाव लागू! टैक्स से लेकर टोल और ट्रेन टिकट तक सब बदल गया, जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर BIHAR NEWS : बड़ी राहत! जिनके खाते में नहीं आए 10 हजार, उन्हें अब मिलेगा यह लाभ; सरकार ने लिया यह फैसला Bihar crime news : अनंत सिंह के पैतृक गांव में फायरिंग से सनसनी, पार्टी से वापस लौट रहे युवक को मारी गोली; इलाके में दहशत का माहौल Bihar News: चीटर मीटर वाले 4 महीने में ही असल रंग में लौट गए, फ्री बिजली देने वाली सरकार की तेजस्वी यादव ने खोली पोल Bihar News : अब मुंबई में मिलेगा बिहार जैसा ठिकाना! 35 मंजिला भवन का जल्द होगा निर्माण; जानिए कितने रूपए होंगे खर्च BIHAR NEWS : 16 कट्ठा जमीन पर ताबड़तोड़ फायरिंग, विधायक-प्रमुख हुए आमने-सामने; इलाके में दहशत Bihar Politics : नीतीश कुमार MLC तो नितीन नवीन विधायक पद से आज देंगे इस्तीफा, अब राज्यसभा के जरिए शुरू होगी नई सियासी सफ़र Bihar News : पटना वालों ध्यान दें! NH-30 पर बढ़ गया टोल टैक्स, अब पटना–बख्तियारपुर सफर करना होगा महंगा; नई दरें लागू – जानिए पूरा अपडेट Bihar News : बक्सर में रेलवे का मेगा बदलाव! गाजीपुर और वाराणसी का सफर होगा आसान, यात्रियों को मिलेगा डायरेक्ट हाई-स्पीड कनेक्शन

Home / bihar / बिहार में जातीय गणना पर रोक वाली यचिका पर हुई सुनवाई, कल फिर...

बिहार में जातीय गणना पर रोक वाली यचिका पर हुई सुनवाई, कल फिर दोनों पक्ष सुनेगा पटना हाईकोर्ट

02-May-2023 05:39 PM

By First Bihar

PATNA: पटना हाई कोर्ट में आज बिहार में हो रही जातीय गणना पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. जो हाइकोर्ट में कल यानी 3 मई 2023 को भी सुनवाई जारी रहेगी. इस मामले में अखिलेश कुमार और अन्य की याचिकाओं पर चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ सुनवाई कर रही है. 


वही सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार ने जातियों और आर्थिक सर्वेक्षण करा रही है. उन्होंने कहा कि ये सर्वेक्षण कराने का ये अधिकार राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर है.  साथ ही उन्होंने कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार जातियों की गणना और आर्थिक सर्वेक्षण करा रही है. जो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है. इस तरह का सर्वेक्षण प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार करा सकती है. जो केंद्र सरकार की शक्ति के अंतर्गत आता है. साथ ही बताया कि इस सर्वेक्षण के लिए राज्य सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है.


बता दें अब यह मामला पटना हाईकोर्ट में 3 मई 2023 को भी सुनवाई जारी रहेगी. याचिकाकर्ताओं की ओर से दीनू कुमार और ऋतु राज, अभिनव श्रीवास्तव ने और राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल पी के शाही ने कोर्ट के समक्ष पक्षों को प्रस्तुत किया. मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने का डायरेक्शन दे चुका है.