ब्रेकिंग न्यूज़

चालान से बचने का अनोखा ड्रामा… हेलमेट पर रोका तो थाने में ‘माता’ बनकर झूमने लगी महिला, पुलिस भी रह गई दंग अवैध शराब का सुरक्षित ठिकाना बना मुजफ्फरपुर का पताही एयरपोर्ट, 4242 लीटर वाइन जब्त Bihar Crime: पंचायत भवन में मिला महिला कर्मचारी का शव… बाहर से बंद था दरवाजा, परिजनों ने जताई साजिश की आशंका ‘फर्जी भगवान’ गिरफ्तार, खुद को महादेव बता महिला से किया दुष्कर्म, आपत्तिजनक तस्वीरें दिखा कर रहा था ब्लैकमेल Bihar News: हड़ताल के बीच राजस्व सेवा के 69 अफसरों से शो कॉज, जवाब नहीं देने वालों पर एकतरफा एक्शन Bihar News: हड़ताल के बीच राजस्व सेवा के 69 अफसरों से शो कॉज, जवाब नहीं देने वालों पर एकतरफा एक्शन Success Story: तीन बार चूकीं, चौथी बार मारी बाज़ी… दिल्ली की नेहा पंचाल बनीं यूपी PCS टॉपर, जानिए पूरी कहानी बिहार में हर्ष फायरिंग की वारदात: बारात में दुल्हन के दरवाजे पर गोलीबारी, दो लोगों को लगी गोली प्रधानमंत्री आवास योजना: अब घर बनाना और खरीदना हुआ आसान, होम लोन पर ब्याज में मिलेगी भारी छूट प्रधानमंत्री आवास योजना: अब घर बनाना और खरीदना हुआ आसान, होम लोन पर ब्याज में मिलेगी भारी छूट

Home / bihar / अब ड्राइविंग लाइसेंस फेल होने के बावजूद चला पाएंगे गाड़ी, फरवरी में वैधता...

अब ड्राइविंग लाइसेंस फेल होने के बावजूद चला पाएंगे गाड़ी, फरवरी में वैधता खत्म होने वालों को राहत

19-Jun-2020 07:11 PM

PATNA : कोरोना काल और लॉकडाउन के बीच जिनका ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और परमिट फेल हो गया अब उन्हें 30 सितंबर तक जुर्माना नहीं चुकाना होगा। बिहार सरकार ने कोरोना काल में परेशान लोगों को यह बड़ी राहत दी है। परिवहन विभाग में कहा है कि फरवरी में खत्म हो चुके डीएल परमिट और रजिस्ट्रेशन जैसे डाक्यूमेंट्स की वैधता अब 30 सितंबर तक रहेगी। इतना ही नहीं लर्नर्स लाइसेंस की वैधता भी बढ़ाई गई है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस मामले में आदेश जारी कर दिया है।


परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश के आलोक में फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता, सभी प्रकार के परमिट, लर्नर लाईसेंस, ड्राइविंग लाईसेंस, रजिस्ट्रेशन या अन्य कागजात जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो चुकी है या 30 सितंबर तक समाप्त होने वाली, 30 सितंबर 2020 तक वैध माना जाएगा। इस दौरान डॉक्यूमेंट की वैधता की वजह से किसी को परेशान नहीं किया जाएगा।


उन्होनें बताया कि कोरोना वायरस की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में वाहन चालक अपने ड्राईविंग लाईसेंस, रजिस्ट्रेशन या अन्य कागजात रिन्यू नहीं करवा पाए हैं। लोगों को हो रही चिंताओं के दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया गया है , ताकि वे अपने वाहनों के फिटनेस, परमिट तथा अन्य कागजातों के लिए अनावश्यक रूप से परेशान ना हों।


परिवहन सचिव द्वारा सभी ट्रैफिक पुलिस एवं सभी परिवहन पदाधिकारियों को इसके लिए अनावश्यक रूप से किसी को परेशान ना करने का निर्देश दिया गया है। मोटर वाहन कानून और नियम के तहत उन दस्तावेजों को 30 सितंबर तक वैध मानें, जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को समाप्त हो गई है और देशव्यापी लॉक डाउन के कारण उनको रिन्यू नहीं कराया जा सका है।