DESK: घर का नक्शा पास कराने के लिए अब नगर निगम की महीनों दौड़ नहीं लगानी होगी. नगर निगम को 30 दिनों के अंदर नक्शा पास करना होगा. सरकार ने समय सीमा तय कर दी है. वहीं, DTO के यहां गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन के लिए भी समय सीमा तय कर दी गयी है. जिन्होंने समय सीमा में काम नहीं किया उन पर सरकार डंडा चलायेगी.
नीतीश सरकार ने फैसला लिया
कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने आज इसकी जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने नक्शा पास कराने से लेकर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को राइट टू सर्विस एक्ट में शामिल कर लिया है. राइट टू सर्विस एक्ट नीतीश सरकार का कानून है. इस कानून के तहत ज्यादातर सरकारी काम के लिए समय सीमा तय कर दी गयी है. इसकी कानून के दायरे में अब नक्शा पास करान से लेकर गाडियों के रजिस्ट्रेशन को भी रखा गया है. दोनों के लिए समय सीमा तय कर दी गयी है.
प्रदूषण जांच के लिए भी तय हुई समय सीमा
बढ़ते प्रदूषण से चिंतित सरकार ने देखा कि नये प्रदूषण जांच केंद्र खोलने में काफी देर हो रही है. सरकारी दफ्तरों में प्रदूषण केंद्र खोलने की फाइल अटक जा रही है. लिहाजा, इसे भी राइट टू सर्विस एक्ट में शामिल कर लिया गया है. अगर कोई व्यक्ति नया प्रदूषण जांच केंद्र खोलने या पुराने के रिन्यूअल का आवेदन देता है तो संबंधित विभाग को तय समय सीमा के भीतर उसे निपटा देना होगा.
नगर निगम को अब 30 दिनों के भीतर पास करना होगा मकान का नक्शा, 10 दिनों में हो जायेगा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, सरकार ने जारी किया आदेश
DESK: घर का नक्शा पास कराने के लिए अब नगर निगम की महीनों दौड़ नहीं लगानी होगी. नगर निगम को 30 दिनों के अंदर नक्शा पास करना होगा. सरकार ने समय सीमा तय कर दी है. वहीं, DTO के यहां गाड़ि

