RANCHI :राज्य के प्राइवेट स्कूलों पर रघुवर सरकार ने नकेल कसते हुए बड़ा फैसला लिया है। झारखंड सरकार ने आरटीई की नियमावली में संशोधन किया है जिसके तहत अब सभी निजी स्कूलों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई के दायरे में लाया गया है।
राज्य सरकार के नए फैसले के बता देख कर पहली से लेकर आठवीं तक की पढ़ाई संचालित करने वाला कोई भी प्राइवेट स्कूल आरटीई की मान्यता के बिना नहीं चलेगा। आरटीई से मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों का सरकार निरीक्षण कर सकेगी और इसके दायरे में सीबीएसई, आईसीएसई और जैक बोर्ड के तहत आने वाले सभी स्कूल शामिल होंगे।
प्राइवेट स्कूलों को लेकर सरकार ने जो नई नियमावली बनाई है उसके तहत स्कूल की जमीन का 30 साल के लिए निबंधित होना आवश्यक कर दिया गया है। सेल या लीज डीड के लिए भी आवश्यक शर्तें रखी गई हैं। साथ ही साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों के लिए न्यूनतम जमीन की सीमा भी तय की गई है।
निजी स्कूलों पर रघुवर सरकार ने कसी नकेल, अब RTE से मान्यता लेना अनिवार्य
RANCHI :राज्य के प्राइवेट स्कूलों पर रघुवर सरकार ने नकेल कसते हुए बड़ा फैसला लिया है। झारखंड सरकार ने आरटीई की नियमावली में संशोधन किया है जिसके तहत अब सभी निजी स्कूलों को शिक्षा का अ

