PATNA : अनुकंपा पर नौकरी को लेकर नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने तय किया है कि सेवाकाल के दौरान मरने वाले शिक्षकों के आश्रितों की बहाली को लेकर अब नई अधिसूचना जारी की है। राज्य के राजकीयकृत प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों (प्रोजेक्ट विद्यालय सहित) में राज्य, प्रमंडल, जिला संवर्ग के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, कर्मी की सेवाकाल में मृत्यु के उपरांत आश्रितों के नियोजन या नियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी की है। सुप्रीम कोर्ट के 3 अप्रैल 2017 के आदेश के अनुपालन में यह जारी किया गया है।
अधिसूचना के मुताबिक 1 जुलाई 2006 के प्रभाव से उक्त कोटि के शिक्षकों के पद पर रहते हुए मृत्यु होने के कारण प्रमंडलीय संवर्ग या जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक के पद पर अनुकम्पा पर नियुक्ति नहीं की जाएगी। इस तय समय सीमा के पहले मृत हेडमास्टर, शिक्षक, कर्मी के जिन आश्रितों का सक्षम प्राधिकार यथा जिला अनुकम्पा समिति द्वारा 1 जुलाई 2006 के पूर्व वर्ग 3 अथवा 4 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई हो, उन आश्रितों की वर्ग 3 अथवा 4 के नियमित वेतनमान में नियुक्ति 12 जनवरी 2018 के प्रभाव से की जाय। जिला स्तरीय अनुकम्पा समिति द्वारा 1 ई जुलाई 2006 के पूर्व वर्ग-3 अथवा 4 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए की गई अनुशंसा के आधार पर जिन आश्रितों की 1 जुलाई 2006 के बाद जिला अथवा प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक के पद पर नियमित वेतनमान पर नियुक्ति की गई हो, उनकी वर्ग 3 एवं 4 के विरुद्ध नियुक्ति की जाय।
अधिसूचना के मुताबिक इस तारीख के पहले सेवाकाल में मृत हेडमास्टर, शिक्षक, कर्मी के आश्रितों को नियुक्ति की गई अनुशंसा के आलोक में इंटरमीडिएट, प्रशिक्षण की अर्हता तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर नियोजन नियमावली के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों द्वारा पंचायत नगर शिक्षक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति की जाय।