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RJD विधायक प्रकाशवीर को सजा, एमपीएमएलए कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला

1st Bihar Published by: SONU KUMAR Updated Fri, 29 Jul 2022 06:30:04 PM IST

RJD विधायक प्रकाशवीर को सजा, एमपीएमएलए कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला

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NAWADA : इस वक्त की बड़ी खबर नवादा से आ रही है, जहां कोर्ट ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आरजेडी विधायक को 6 माह की सजा सुनाई है। नवादा की एमपीएमएलए कोर्ट ने रजौली के आरजेडी विधायक प्रकाशवीर को सजा सुनाई है।


दरअसल, साल 2005 में प्रकाशवीर लोजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता के दौरान बिजली के खंभे पर चुनाव से संबंधित पोस्टर बरामद हुआ था। तत्कालीन रजौली थानाध्यक्ष नारायण राम ने प्रकाशवीर के खिलाफ केस दर्ज कराया था।


रजौली थाना में कांड संख्या 114/05 दर्ज किया गया था, उसी मामले में उन्हें सजा सुनाई गई है। बता दें कि सजा के ऐलान के बाद राजद विधायक के वकील ने जमानत के अर्जी लगाई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।अपीलीय बेल बांड पर वे मुक्त कर दिए गए हैं। बिहार संपत्ति विरुपण निवारण अधिनियम के तहत सजा मिली है।