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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 20 Apr 2023 09:42:48 AM IST
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DESK : कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। उनके ऊपर मोदी सरनेम को लेकर जो सजा चल रही है उसमें रोक लगाने को लेकर जो याचिका दायर की गई है, उसमें आज अदालत अपना अहम फैसला सुनाएगी। इस मामले में राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा हुआ था और सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी।
दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद लोकसभा सचिवालय के तरफ से भी नोटिस जारी कर संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई। हालांकि, 3 अप्रैल को सूरत की सेशन कोर्ट ने कांग्रेस नेता को जमानत दे दी थी। इसके बाद उन्होंने अपनी सजा पर रोक लगाने और दोषसिद्धी को लेकर दो याचिकाएं दायर की थी। अब इन्हीं याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी।
मालूम हो कि, राहुल ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ तीन अप्रैल को सत्र अदालत का रुख किया। उनके वकीलों ने दो आवेदन भी दाखिल किये जिनमें एक सजा पर रोक के लिए और दूसरा अपील के निस्तारण तक दोषी ठहराये जाने पर स्थगन के लिए था। अगर राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती है तो राहुल गांधी के पास हाईकोर्ट में अपील का विकल्प बचेगा। वहीं, संसद की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी को 27 मार्च को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला था। उन्हें 22 अप्रैल तक 12 तुगलक रोड का सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा गया था। इसके बाद राहुल गांधी ने अपना सामान अपनी मां सोनिया गांधी के यहां शिफ्ट करवाया था।
राहुल गांधी की तरफ से अदालत में जो आवेदन लगाए गए थे उसमें से एक आवेदन में सजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस आवेदन को स्वीकार किया था और कांग्रेस नेता को अंतरिम जमानत दी थी। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा था कि अर्जी पर फैसला आने तक जमानत जारी रहेगी। दूसरा आवेदन दोषसिद्धि यानी कन्विक्शन पर स्टे लगाने से जुड़ा है। इसपर अदालत ने कहा था कि दोनों पक्षों को सुनना जरूरी है।
आपको बताते चलें कि, राहुल गांधी वायनाड से लोकसभा सांसद थे। लेकिन सूरत की एक निचली अदालत ने 23 मार्च को उन्हें मानहानि से जुड़े मुकदमे में 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी। राहुल पर भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज किया गया था। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के विधायक पुर्णेश मोदी ने केस दायर किया था। दोषसिद्धी वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी।