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1st Bihar Published by: Updated Fri, 15 Nov 2019 08:11:49 AM IST
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PATNA: राजधानीवासियों पर अब टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा. गुरुवार को नगर निगम की बैठक में तीन तरह के टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. निगम बोर्ड की बैठक में दो नये कर का प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसके बाद पटना के लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा. करीब साढ़े 5 घंटे चली इस बैठक में 30 एजेंडों पर मुहर लगी है. निगम बोर्ड ने संपत्ति कर निर्धारण के लिए निगम क्षेत्र की सड़कों के पुनर्वर्गीकरण संबंधी प्रस्ताव, पटना फायर टैक्स रेगुलेशन 2019 और पटना टोल टैक्स रेगुलेशन 2019 को स्वीकृति दी है.
निगम क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी के लिए सड़कों के पुनर्वर्गीकरण संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. टैक्स बढ़ाने के लिए कई सड़कों की चौड़ाई घटाकर सैकड़ों सड़कों को अपग्रेड कर दिया गया है. वहीं बैठक में फायर टैक्स रेगुलेशन 2019 के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है. निगम क्षेत्र में गैर आवासीय और आवासीय सह व्यवसायिक संपत्तियों पर फायर टैक्स लगाने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है. इसके तहत संपत्ति कर का 1 से 5 फीसदी के बीच फायर टैक्स वसूला जाएगा.
इसके साथ ही शहर में टोल टैक्स विनियमन-2019 को भी मंजूरी मिली है. इसके तहत शहर में एंट्री करने वाली जिले के बाहर की निबंधित गाड़ियों से पटना नगर निगम टैक्स वसूलेगा. शहर में रहने वाले और वाहन टैक्स बचाने के लिए दूसरे शहर या जिलों से गाड़ियां खरीदने वाले भी इस टैक्स की जद में आएंगे.