NAWADA : बिहार के अंदर सितंबर के महीने में नवादा जिले के एक गांव में दलितों की पूरी बस्ती को दबंगों ने आग के हवाले कर दिया था। इस घटना के बाद सूबे के अंदर काफी गहमागहमी का माहौल कायम हो गया। इसके बाद इस मामले पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पर सुनवाई शुरू की थी। इसके बाद अब इस मामले में कोर्ट ने नए निर्देश जारी किया है।
दरअसल, चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई की गई। अगली सुनवाई 6 दिसंबर 2024 को की जाएगी। पिछली सुनवाई में इस मामले में खंडपीठ ने राज्य सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था। उस दौरान राज्य सरकार के महाधिवक्ता पीके शाही ने बताया था कि घटना के बाद तुरंत कार्रवाई की गई थी। 24 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। पुनर्वास, भोजन-पानी समेत अन्य राहत सामग्रियों की भी व्यवस्था की गई थी।
वहीं, इस घटना के पीछे मूल रूप से जिला न्यायालय द्वारा 29 मई 2024 को पारित आदेश के बाद कमिशन नियुक्त किये जाने के उपरांत, दो पक्षों के बीच जमीन के मालिकाना हक को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। इस मामले में कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है। इस आगजनी का मास्टरमाइंड नंदू पासवान को बताया गया था। पीड़ितों का कहना था कि नंदू पासवान के इशारे पर उनके घरों में आग लगायी गयी थी।
गौरतलब हो कि, नवादा अग्निकांड पर बिहार की राजनीति में उबाल आ गया था। इस अगलगी की घटना से सियासी हलचल तेज हो गई थी। सीएम नीतीश ने डीजीपी को तलब कर नवादा अग्निकांड पर अपडेट लिया था। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से ताजा अपडेट लेकर मौके पर शांति व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया गया था। कई दिनों तक पुलिस कैंप करती रही।