नयी मुसीबत में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव: झारखंड हाईकोर्ट ने दिया अहम फैसला

नयी मुसीबत में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव: झारखंड हाईकोर्ट ने दिया अहम फैसला

RANCHI: राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव नयी मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं. चारा घोटाले के एक मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है.कोर्ट में इस बात पर सुनवाई हो रही है कि चारा घोटाले के एक मामले में लालू प्रसाद यादव की सजा बढायी जानी चाहिये. सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की है, जिस पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई.


झारखंड हाईकोर्ट में आज जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस सुभाष चंद की बेंच में लालू प्रसाद यादव की सजा बढाने की सीबीआई की अर्जी पर सुनवाई हुई. केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की ओर से अधिवक्ता पीएएस पति ने अपना पक्ष रखा औऱ लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाने की मांग की. वहीं, लालू प्रसाद के साथ साथ एक अन्य आरोपी सुबीर भट्टाचार्य की ओर से अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने हाईकोर्ट में अपनी दलीलें रखीं. हालांकि इस मामले में आज कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया. हाईकोर्ट की बेंच ने इस मामले को सुनवाई के लिए कोर्ट की सक्षम बेंच के सामने ट्रांसफर करने का निर्देश दिया. 


क्या मांग कर रही है सीबीआई?

बता दें कि ये मामला देवघर कोषागार से पैसे की अवैध निकासी का है. इस मामले में निचली अदालत ने लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनायी है, जिसके खिलाफ सीबीआई ने हाईकोर्ट में अर्जी लगायी है. सीबीआई का कहना है कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में उच्च स्तर पर षड़यंत्र में शामिल थे. ऐसे में उन्हें सिर्फ साढे तीन साल की सजा देना सही नहीं है. इसी मामले में एक औऱ राजनेता जगदीश शर्मा को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनायी है. सीबीआई मांग कर रही है कि लालू प्रसाद यादव को भी 7 साल की सजा होनी चाहिये.