मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने बढ़ाया 14 दिनों की न्यायिक हिरासत

मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने बढ़ाया 14 दिनों की न्यायिक हिरासत

DELHI : दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री  मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत सोमवार (17 अप्रैल) को 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई। इन्हें आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी की मांग पर कोर्ट ने इनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अब मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 1 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। 


दरअसल, दिल्ली की नई शराब नीति में अनियमितताओं को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज किए गए मामले में अब उनकी हिरासत को बढ़ाने का आदेश आया है। इसी के साथ कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में भी मनीष सिसोदिया की कस्टडी को 1 मई तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही साथ आरोपी अरुण रामचन्द्र पिल्लई और अमनदीप ढल की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी गई है। इन दोनों की न्यायिक हिरासत 29 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है।


बताया जा रहा है कि, ईडी मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ाई गई है। वहीं, आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 27 अप्रैल तक के लिए बढ़ाई गई है। मनीष सिसोदिया दोपहर 2 बजे हुई। मनीष दिल्ली की नई शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, दिल्ली की शराब नीति मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच काफी वक्त से घमासान जारी है। आबकारी केस में सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। 


आपको बताते चलें कि, इससे पहले मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका कोर्ट द्वारा खारिज की गई थी। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि सिसोदिया ही दिल्ली शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं।उन्हें रिश्वत के तौर पर 90 से 100 करोड़ रुपये मिलने थे। स्पेशल जज एमके नागपाल ने कहा कि सिसोदिया को गिरफ्तार करके सीबीआई ने कोई गुनाह नहीं किया है। न तो सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश की अवहेलना की है और न ही हाईकोर्ट की।