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LALU YADAV : लैंड फॉर जॉब मामले में CBI ने 30 लोक सेवकों के खिलाफ दायर की चार्जशीट, बढ़ सकती है लालू की मुश्किलें

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 26 Nov 2024 01:19:17 PM IST

LALU YADAV : लैंड फॉर जॉब मामले में CBI ने 30 लोक सेवकों के खिलाफ दायर की चार्जशीट, बढ़ सकती है लालू की मुश्किलें

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PATNA : लैंड फॉर जॉब यानी नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब इस मामले में सीबीआई ने मंगलवार को 30 लोक सेवकों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। एक लोक सेवक के खिलाफ चार्जशीट का इंतजार है। सीबीआई ने अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी प्राप्त करने के लिए कोर्ट से 15 दिन और मांगे थे।


वहीं  दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई से कहा था कि आरोपियों के लिए मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाएं। इस मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी सीबीआई पहले ही दाखिल कर चुकी है। सीबीआई की ओर से दी गई फाइनल चार्जशीट पर गृह मंत्रालय ने राजद के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी थी। सीबीआई ने राऊज एवेन्यू कोर्ट को इस बारे में जानकारी भी दे दी है। 


लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि उन्होंने 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए नियमों को ताक पर रख कर ग्रुप डी में लोगों को उनकी जमीन अपने नाम पर लिखवाकर नौकरी दी थी। इस प्रकरण की जांच में सीबीआई और ईडी जुटी है। इससे पहले, इसी मामले में 18 सितंबर को ईडी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी किया था। अब इस मामले में कोर्ट ने अखिलेश्वर सिंह और उनकी पत्नी किरण देवी को भी समन भेजा है।


गौरतलब है कि अदालत ने अधिकारियों से पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव सहित 32 लोकसेवकों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी पर निर्णय लेने को कहा था। इसी वर्ष सात जून को सीबीआइ ने लालू और 77 अन्य आरोपितों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। आरोपितों में 38 उम्मीदवार भी हैं। चार अक्टूबर, 2023 को अदालत ने लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव व अन्य को नए आरोपपत्र के संबंध में जमानत दे दी थी। दूसरे आरोपपत्र में 17 आरोपित शामिल हैं, जिनमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, पश्चिम मध्य रेलवे के तत्कालीन महाप्रबंधक, दो मुख्य कार्मिक अधिकारी व अन्य शामिल हैं।