Ex MP प्रभुनाथ सिंह को नहीं मिली राहत, MLA अशोक हत्याकांड में HC ने उम्रकैद की सजा रखी बरकरार

Ex MP प्रभुनाथ सिंह को नहीं मिली राहत, MLA अशोक हत्याकांड में HC ने उम्रकैद की सजा रखी बरकरार

RANCHI:  पूर्व सांसद और बाहुबली प्रभुनाथ सिंह को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह और उनके भाई दीनानाथ सिंह की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है.  कोर्ट ने साफ कर दिया कि दोनों के हत्या की साज़िश में शामिल होने के पर्याप्त साक्ष्य हैं. ऐसे में दोनों की अपील खारिज की जाती है.

रितेश को राहत

इसी केस में प्रभुनाथ सिंह के दूसरे भाई रितेश सिंह को हाईकोर्ट से राहत मिली है. इस हत्याकांड में कोर्ट ने बरी कर दिया. हजारीबाग सिविल कोर्ट ने रितेश को भी उम्रकैद की सजा सुनाई थी. लेकिन हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. हजारीबाग सिविल कोर्ट ने  22 साल तक चले मामले में अशोक सिंह हत्याकांड मामले में बिहार के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और उनके भाई दीनानाथ सिंह और रितेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. 

आरेजडी विधायक अशोक की 1995 में हुई थी हत्या

बिहार के बाहुबलियों में शामिल प्रभुनाथ सिंह को आरजेडी विधायक अशोक सिंह ने बुरी तरह से हरा दिया था. वह मशरख से विधानसभा पहुंचे थे. जिसके बाद जुलाई 1995 को पटना में उनके सरकारी आवास 5 स्टैंड रोड में बम मारकर अशोक की हत्या कर दी गई थी. अशोक सिंह की पत्नी चांदनी देवी ने हत्याकांड में प्रभुनाथ सिंह, दीनानाथ सिंह और रितेश को आरोपी बनाया था.