मनी लॉन्ड्रिंग केस: दिल्ली हाईकोर्ट से सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका, फिर खारिज हुई जमानत याचिका

मनी लॉन्ड्रिंग केस: दिल्ली हाईकोर्ट से सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका,  फिर खारिज हुई जमानत याचिका

DELHI: बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद सत्येन्द्र जैन को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और मामले में आरोपी हैं। कोर्ट ने संभावना जताई कि सत्येंद्र जैन जांच को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उनको बेल नहीं दी जा सकती है।


दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने सत्येंद्र जैन, अंकुश जैन और वैभव जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जमानत याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता एक प्रभावशाली व्यक्ति है और बेल मिलने पर वे जांच को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए कोर्ट उन्हें बेल नहीं दे सकता है।


इससे पहले कोर्ट ने 21 मार्च को दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था जिसे आज सुनाया गया। ईडी की तरफ से कोर्ट में बहस के दौरान कहा गया कि सत्येंद्र जैन और अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला स्पष्ट है, ऐसे में उन्हें बेल नहीं दिया जाए। सत्येंद्र जैन के वकील ने भी कोर्ट में अपनी दलील पेश की। दोनों पक्षों सुनने के बाद कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।


बता दें कि दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बेल के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने को इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने जैन को पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल जेल में बंद हैं। आप नेता पर मनी लॉन्ड्रिंग में कथित तौर पर शामिल चार कंपनियों से जुड़े होने का आरोप है।