ARRAH : नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में संदेश के आरजेडी विधायक अरुण यादव की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। इस मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा की कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व राजद विधायक अरुण यादव के खिलाफ आरोप का गठन कर दिया। बता दें कि 16 जुलाई को पूर्व विधायक अरुण यादव ने पाक्सो के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार सिंह की कोर्ट में सरेंडर किया था। जिसके बाद कोर्ट ने पूर्व विधायक को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा दिया था।
जानकारी के मुताबिक विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी के मुताबिक कोर्ट ने आरजेडी के पूर्व एमएलए अरुण यादव के खिलाफ धारा 376 और पाक्सो की धारा के तहत आरोप गठन किया है। सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक ने कोर्ट को बताया कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं और उन्हें एक साजिश के तहत फंसाया गया है। इस मामले पर अलगी सुनवाई 8 सितंबर को होगी।
दरअसल, 19 जुलाई 2019 को नगर थाना अंतर्गत कबीरगंज निवासी युवक के बयान पर अनिता देवी समेत दो लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया गया था। देह व्यापार कराने वाले गिरोह के चंगुल से भाग कर किशोरी आरा पहुंची थी। दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी कराई गई थी। पीड़िता के बयान एवं जांच के दौरान अमरेश कुमार सिंह समेत अन्य को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया था। पुलिस ने अरुण यादव को फरार दिखाते हुए अन्य के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में समर्पित किया था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 16 दिसंबर 2021 को आरोपी अनीता देवी, संजीत कुमार, अमरेश कुमार सिंह और संजय कुमार उर्फ संजय पासवान को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था।