ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR STET EXAM : जानिए बिहार STET एग्जाम का पैटर्न, 5 घंटे में पूछे जाएंगे 300 सवाल; गलत जवाब पर भी नहीं कटेंगे जवाब Asia Cup 2025: सूर्या की कप्तानी में आज दिखेगा भारत का दम-खम, इस एप पर देखें इंडिया और UAE का लाइव मुकाबला Bihar Government Scheme: सावधान ! महिला रोजगार योजना के नाम पर हो रहा बड़ा खेल, आपको भी आ रहा ऐसा लिंक तो ठहर जाए Bihar Train News: बिहार के स्टेशनों को मिली बड़ी राहत, रेलवे ने कई प्रमुख ट्रेनों के ठहराव को दी मंजूरी टी सी एच एदुसर्व 16 सितम्बर से नया बैच शुरू, 100% फीस माफी की सुविधा Bihar News: फ्री फायर गेम खेल रहा किशोर को अपराधियों ने मारी गोली, पुलिस कर रही छापेमारी Bihar News: डीईओ साहब....संग्रामपुर ही नहीं तुरकौलिया ब्लॉक के 20 स्कूलों में भी बिना काम के 1 करोड़ की हुई निकासी ! प्रधानाध्यापक ही भ्रष्ट सिस्टम की खोल रहे पोल, जांच करायेंगे ? IAS Transfer: बिहार में कई IAS अधिकारियों का तबादला, हटाए गए उत्पाद आयुक्त; देखें पूरी लिस्ट Nepal political crisis: नेपाल में हिंसा के बाद बिहार सीमा पर हाई अलर्ट, SSB और पुलिस की चौकसी बढ़ी Bihar News : “बिहार चुनाव 2025: नित्यानंद राय का राहुल गांधी और तेजस्वी पर जोरदार हमला, कहा - चोर को हमेशा चोर ही आता है पंसद

बिहार में अवैध पैथो लैब सेंटर पर हाई कोर्ट सख्त, राज्य सरकार से मांगा कार्रवाई का पूरा ब्यौरा

1st Bihar Published by: Updated Mon, 23 Nov 2020 09:04:06 PM IST

बिहार में अवैध पैथो लैब सेंटर पर हाई कोर्ट सख्त, राज्य सरकार से मांगा कार्रवाई का पूरा ब्यौरा

- फ़ोटो

PATNA :  बिहार में अवैध ढंग से चल रहे पैथो लैब सेंटरों को लेकर पटना हाई कोर्ट अब सख्त हो गया है. उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से अद्यतन ब्यौरे की मांगा की है. चीफ जस्टिस संजय करोल  व जस्टिस एस कुमार की खण्डपीठ ने इंडियन एसोसोयेशन ऑफ पैथोलोजिस्ट एंड माइक्रो - बायोलॉजिस्ट की ओर से दायर जनहित याचिका को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर सुनते हुए उक्त निर्देश दिया.


याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट शमशुल हौदा ने आरोप लगाया की बिहार में अभी भी हज़ारों की तादाद में अवैध पैथो लैब चल रहे हैं. जवाब में  सरकारी अधिवक्ता प्रशांत प्रताप ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट के पिछले आदेशों के अनुपालन में राज्य सरकार ने जिलावार वैध एवम अवैध पैथोलोजिस्ट केंद्रों की सूची प्रकाशित कर हरेक सिविल सर्जन को अवैध सेंटरों के खिलाफ कारवाही करने का निर्देश दोया गया है. जनता को  वैध पैथो सेंटरों से ही जाँच कराने हेतु रेडियो, अखबार और इंटरनेट के जरोये जागरूक करने का प्रयास किया गया है.


उन्होंने आगे बताया कि  पूर्व में भी समय समय पर सरकार की तरफ से अवैध  केंद्रों पर की गई कारवाही का ब्यौरा कोर्ट को प्रस्तुत किया गया है. इसी सिलसिले में बिहार एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल कानून  बनाने हेतु बिल ड्राफ्ट हो चुका है, जिसे सामान्य प्रशासन और  विधि विभाग से मंजूरी मिल चुकी है और वर्तमान में वित्त विभाग के विचाराधीन है.


हाई कोर्ट ने इन सभी बिंदुओं के आलोक में भी राज्य सरकार से विस्तृत ब्यौरा मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई अगले महीने 22 दिसम्बर को होगी.