1st Bihar Published by: Updated Nov 24, 2020, 8:03:18 PM
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PATNA : बिहार के 3 जिलों के डीएम को पटना उच्च न्यायालय ने जवाब तालाब किया है. पटना, गया और जहानाबाद के जिलाधिकारी से पटना-गया नेशनल हाईवे मामले में हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है.
मंगलवार को पटना हाई कोर्ट ने पटना- गया राष्ट्रीय उच्च पथ के निर्माण के मामले पर सुनवाई करते हुए पटना, गया और जहानाबाद के जिलाधिकारियों से जवाब तलब किया है. प्रतिज्ञा नामक संस्था की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इन जिलाधिकारियों को बताने को कहा कि भू- मालिकों को क्षतिपूर्ति देने के मामले पर क्या कार्रवाई हुई है.
एनएचएआई की ओर से कोर्ट को बताया गया कि नेशनल हाइवे के निर्माण कार्य को विभिन्न एजेंसियों के बीच बांट दिया गया है. राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि भूमि अधिग्रहण का नब्बे फ़ीसदी काम हो गया है. भू- मालिकों की ओर से वरीय अधिवक्ता योगेश चन्द्र वर्मा ने कहा कि बहुत सारे भू - मालिकों को क्षतिपूर्ति की राशि अभी तक नहीं मिल पाया है. इस मामले पर अगली सुनवाई आगामी 27 नवंबर को की जाएगी.