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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 14 Apr 2023 10:37:08 AM IST
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PATNA : बिहार में अवैध संपत्ति अर्जित करनेवाले अधिकारियों, अपराधियों, माफियाओं और नक्सलियों की अब खेर नहीं है। अब ऐसे लोगों को अवैध संपत्ति जब्त करने के लिए इसकी पूरी फेहरिस्त अपडेट करके ईडी को भेज दी गई है। ईओयू ने राज्य के अंदर कुल 142 अपराधियों के खिलाफ प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कर संपत्ति जब्त करने के लिए यह प्रस्ताव ईडी को भेजा है।
दरअसल, इस लिस्ट में 30 से अधिक नाम शराब माफियाओं या तस्करों के हैं। जबकि आधा दर्जन नाम दूसरे राज्यों से पकड़े गए शराब माफियाओं या सप्लायर के हैं, जिन्हें दूसरे स्थानों से अरेस्ट किया गया है। इसके आलावा आय से अधिक संपत्ति मामले में पकड़े गए कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। इन लोगों पर पहले ही राज्य की जांच एजेंसी ईओयू या विशेष निगरानी इकाई के स्तर से शिकंजा कसा जा चुका है। इन पर इंफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।
इस लिस्ट में जिन कुख्यात शराब माफिया के नाम शामिल किया गया है। उसमें राज कुमार यादव, अनिरुद्ध सिंह, मो. एकरामुल, सुधीर कुमार मंडल, जुगनू ओझा, योगेंद्र प्रसाद गुप्ता, मनीश शाह, प्रदीप यादव, बसंत सिंह, पंकज राय, विक्रम यादव, कन्हैया कुमार, विक्रम यादव, अमरनाथ शाह, जितेंद्र राय समेत अन्य शामिल हैं। इसमें दूसरे राज्यों से पकड़े गये माफियाओं में त्रेता सवालिया सिंह, जीते ऊर्फ जितेंद्र, चंदन कुमार, रविंद्र बिंदर, विश्वजीत जैसे नाम शामिल हैं।
इसके आलावा मुख्य रूप से सृजन घोटाला की नामजद अभियुक्त जयश्री ठाकुर (भागलपुर की तत्कालीन एडीएम), मो. यूनूस ( कैमूर के तत्कालीन प्रवर्तन अवर निरीक्षक), नक्सली प्रद्युमन शर्मा, डकैत जय प्रकाश मंडल, उग्रवादी डॉ. अरविंद कुमार, नक्सली रामायण राय, उग्रवादी संदीप यादव एवं मुसाफिर सहनी, शराब तस्कर किशोर यादव, बिल्डर अनिल कुमार सिंह, शराब कारोबारी मोहित जैन समेत अन्य कई प्रमुख नाम शामिल हैं।
इधर, अवैध संपत्ति अर्जित करनेवालों की सूचि तैयार करने वाले आर्थिक अपराध ईकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान ने बताया कि माफियाओं, अपराधियों, तस्करों समेत अन्य की यह सूची ईडी को भेजी गई है। ताकि इन पर पीएमएलए के तहत कार्रवाई हो सके। आपराधिक गतिविधि से संपत्ति अर्जित करने वाले ऐसे कुछ अन्य लोगों की जांच अभी चल रही है और जल्द ही कुछ अन्य नाम भी ईडी को भेजे जायेंगे अपराध से संपत्ति अर्जित करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।