PATNA : मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत सातवें चरण के लिए निर्धारित समय सारणी में संशोधन किया गया है. इसके तहत जिन आवेदकों ने सातवें चरण में आवेदन दिया था उनका अंतिम सूची का प्रकाशन 12 दिसंबर 2020 को किया जाएगा.
इस बारे में जानकारी देते हुए परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सातवें चरण के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निष्पादन हेतु आदर्श आचार संहिता की समाप्ति के बाद समय सारणी में संशोधन किया गया है. प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की कार्रवाई हेतु सभी जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है.
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के सातवें चरण में लगभग 17 आवेदकों ने आवेदन दिया है. इस तरह से अब तक कुल 30 हजार से अधिक लाभुकों को इस योजना के तहत रोजगार से जोड़ा गया है. इस योजना के तहत 4 सीटर से लेकर 10 सीटर तक के नये वाहनों की खरीद पर अनुदान दिया जाता है.परिवहन सचिव ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवक-युवतियों में इस योजना के प्रति उत्साह एवं साकारात्मक परिणाम को देखते हुए पंचायतवार निर्धारित लाभुकों की संख्या के लक्ष्य को बढ़ाया गया है, ताकि अधिक से अधिक इच्छुक लोग इसका लाभ उठा सकें.
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में अब प्रति पंचायत 7 योग्य लाभुकों का चयन किया जा रहा है. 4 अनुसूचित जाति/जनजाति एवं 3 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य को वाहन की खरीद पर अनुदान का लाभ दिया जा रहा है. पहले इस योजना के तहत हर पंचायत के लिए 5 योग्य आवेदकों का चयन किया जाता था, जिसमें तीन लाभुक अनुसूचित जाति/जनजाति एवं दो लाभुक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के होते थे.
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना: संशोधित समय सारणी
प्रखंड स्तर पर आवेदनों के आधार पर वरीयता सूची का निर्माण - 26 नवंबर तक।
औपबंधित चयन सूची का प्रकाशन - 1 दिसंबर 2020
आपति आमंत्रण- 1 दिसंबर 2020 से 10 दिसंबर 2020
आपति निराकरण- 10 दिसंबर 2020 से 11 दिसंबर 2020
अंतिम सूची का प्रकाशन- 12 दिसंबर 2020