ब्रेकिंग
पटना में पुलिस पर हमला! वीडियो बनाने से रोका तो महिला सिपाहियों से मारपीट, राइफल छीनने की कोशिशबिहार में लागू हुआ नया नियम, अब इस जगह से ही कटेगा ई-चालान, अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई अब बिहार में सिम खरीदने से पहले जान लें नए नियम, उल्लंघन पर होगी कार्रवाईBihar Teacher Transfer 2026 : बिहार के 40 हजार शिक्षकों पर बड़ा फैसला! नई ट्रांसफर नीति से बदल जाएगा स्कूल, शिक्षा विभाग ने तैयार की सूचीBihar Weather Alert: बिहार में मानसून का बड़ा धमाका! पटना समेत 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनीपटना में पुलिस पर हमला! वीडियो बनाने से रोका तो महिला सिपाहियों से मारपीट, राइफल छीनने की कोशिशबिहार में लागू हुआ नया नियम, अब इस जगह से ही कटेगा ई-चालान, अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई अब बिहार में सिम खरीदने से पहले जान लें नए नियम, उल्लंघन पर होगी कार्रवाईBihar Teacher Transfer 2026 : बिहार के 40 हजार शिक्षकों पर बड़ा फैसला! नई ट्रांसफर नीति से बदल जाएगा स्कूल, शिक्षा विभाग ने तैयार की सूचीBihar Weather Alert: बिहार में मानसून का बड़ा धमाका! पटना समेत 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी

Bihar News: बिहार के भ्रष्ट कार्यपालक अभियंता को मिली सजा, 20 हजार रिश्वत मामले में निगरानी अदालत ने सुनाया फैसला

Bihar News: पटना की निगरानी अदालत ने 20 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़े गए पुल निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता विनय कुमार सिंह को एक साल की सश्रम कैद और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

Bihar News
प्रतिकात्मक
© File
Mukesh Srivastava
2 मिनट

Bihar News: बिहार में भ्रष्टाचार के मामले में पटना की निगरानी कोर्ट ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता सह वरिष्ठ परियोजना पदाधिकारी विनय कुमार सिंह को एक साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी कार्यपालक अभियंता के ऊपर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।


दरअसल, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता सह वरिष्ठ परियोजना पदाधिकारी विनय कुमार सिंह को निगरानी की टीम ने 20 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। साल 2007 के 24 अक्टूबर को निगरानी की टीम ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, प्रमंडल द्वितीय, यारपुर, पटना के कार्यालय से गिरफ्तार किया गया था।


कार्यपालक अभियंता सह वरिष्ठ परियोजना पदाधिकारी विनय कुमार सिंह ठेकेदार सुधीर कुमार सिंह के साझेदार शिकायतकर्ता हरेन्द्र सिंह से उसके बिल के भुगतान के लिए एवज में 20 हजार रुपये की रिश्वत ले रहे थे, तभी निगरानी की टीम ने धावा बोल दिया था और आरोप कार्यपालक अभियंता को रंगेहाथ गिरफ्तार किया था।


मामले की सुनवाई करते हुए पटना की विशेष निगरानी कोर्ट के विशेष न्यायधीश मो. रुस्तम ने कार्यपालक अभियंता विनय कुमार सिंह को दोषी करार देते हुए एक वर्ष की सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर उन्हें और एक महीने जेल में बीताने होंगे। अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 11 अभियोजन गवाहों की जांच की गई है।

रिपोर्टिंग
F

रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता