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हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक चालकों के प्रदर्शन का असर, पेट्रोल पंप पर लगा 'पेट्रोल नहीं है' का बोर्ड

PATNA: केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून पर देशभर में बवाल खड़ा हो गया है। हाल ही में कानून में किए गए संशोधन का देशभर में चक्का जाम कर विरोध हो रहा है। तीन दिनों से चल रही ट्रांस

 हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक चालकों के प्रदर्शन का असर, पेट्रोल पंप पर लगा 'पेट्रोल नहीं है' का बोर्ड
Jitendra Vidyarthi
4 मिनट

PATNA: केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून पर देशभर में बवाल खड़ा हो गया है। हाल ही में कानून में किए गए संशोधन का देशभर में चक्का जाम कर विरोध हो रहा है। तीन दिनों से चल रही ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल का असर अब पटना के पेट्रोल पंपों पर देखने को मिल रहा है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल तक खत्म हो गया है। पेट्रोल नहीं है का बोर्ड भी लग गया है। लोग अपनी गाड़ी में पेट्रोल लेने पहुंच तो रहे हैं लेकिन बोर्ड पर नजर पड़ते ही हैरान हो जा रहे हैं। 


कुछ लोग ऐसे भी दिखे जिनकी गाड़ी का पेट्रोल अचानक खत्म हो गया और वे पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंचे थे लेकिन पेट्रोल पंप पर तैनात कर्मियों ने बताया कि पेट्रोल नहीं है। इतना सुनते ही वे गाड़ी लगाकर खड़े हो गये। फिर थोड़ा आराम करने के बाद वे गाड़ी खींचते हुए दूसरे पेट्रोल पंप की ओर रवाना हो गये। इस तरह पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म होने की वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। पटना के बेली रोड म्यूजियम के सामने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं है का बोर्ड लागा दिया गया है। 


पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं है जिसके कारण पेट्रोल लेने पहुंच रहे लोगों को काफी परेशानी हो रही है पेट्रोल पंप कर्मी लोगों को बता रहे है कि पंप पर पेट्रोल नहीं है। बता दें कि हिट एंड रन का मतलब तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 में हिट एन्ड रन का जिक्र किया गया है जिसमें ड्राइवर की लापरवाही से पीड़ित की मौत होने पर 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। 


हिट एंड रन कानून के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ट्रक चालकों ने सड़क पर उतर कर आगजनी की यातायात बाधित कर इस कानून को वापस लेने की मांग की।  दरअसल केंद्र सरकार के द्वारा हिट एंड रन कानून में बड़ा बदलाव लाया गया।  जिसके तहत अब दस साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया । और इसी कानून के विरोध में देश व्यापी ट्रक बस मालिकों और चालकों ने हड़ताल किया और अब ये हड़ताल अपना उग्र रूप ले रहा है। 


मुंगेर के तारापुर - हवेली खड़गपुर मुख्य मार्ग के कई जगहों में ट्रक चालकों और मालिकों ने सड़को पे जगह जगह जाम कर और सड़कों पर आगजनी कर अपना विरुद्ध व्यक्त करते हुए कानून को वापस लेने की मांग कर रहे है । विरोध कर रहे लोगों ने बताया की यह कानून के तहत ट्रक चालकों के लिए काला कानून है ।घटना हो जाने के बाद 10 साल की सजा का प्रावधान है। हम 5 हजार रुपए की नौकरी करने वाले अगर जेल चले जायेगें तो हमारे  परिवारवालों का क्या होगा । उसका भरण पोषण कैसे होगा ।क्या सरकार उसकी जिम्मेवारी उठाएगी । अगर नही तो इस काला कानून को जल्द वापस लिया जाए । अगर सरकार हमारी बात नही मनेगी तो ये हड़ताल जारी रहेगा ।


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