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Bihar MLC Election 2026 : वोट आपका, पेन चुनाव आयोग का! पटना शिक्षक-स्नातक चुनाव में इस गलती से बचें, वरना बैलेट रद्द

पटना शिक्षक-स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में वोट डालने जा रहे हैं तो पेन का नियम जरूर जान लें। मतदान केंद्र पर अपनी कलम नहीं चलेगी। पीठासीन पदाधिकारी द्वारा दिया गया बैंगनी स्केच पेन ही इस्तेमाल करना होगा। 23 अक्टूबर को वोटिंग होगी।

Bihar MLC Election 2026
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© AI
Tejpratap
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6 मिनट

Patna News: पटना शिक्षक-स्नातक चुनाव में वोट डालने जा रहे हैं तो यह नियम जरूर जान लें। मतदान केंद्र पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने निशान लगाने के लिए मतदाता अपनी कलम लेकर नहीं जा सकेंगे। चुनाव आयोग की व्यवस्था के तहत मतदान कक्ष में पीठासीन पदाधिकारी की ओर से उपलब्ध कराया गया आधिकारिक बैंगनी रंग का स्केच पेन ही इस्तेमाल करना होगा। किसी अन्य पेन या कलम से बैलेट पेपर पर निशान लगाने पर मतपत्र रद्द किया जा सकता है।

पटना शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में 23 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि 27 अक्टूबर को मतगणना कराई जाएगी। मतगणना पटना के बांकीपुर गर्ल्स हाईस्कूल में होगी। चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए प्रशासन ने प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।

पटना के प्रमंडलीय आयुक्त सह निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कुमार ने बैठक में प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग के सभी नियमों और आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी तरह के नियम उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।

वोट डालने में पेन को लेकर न करें गलती

शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव सामान्य विधानसभा चुनाव से अलग प्रक्रिया के तहत होता है। ऐसे में मतदान के दौरान छोटी-सी गलती भी मतपत्र को प्रभावित कर सकती है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदाता को बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के अभ्यर्थी के पक्ष में निर्धारित तरीके से चिह्न लगाना होगा।

इसके लिए मतदान केंद्र पर पीठासीन पदाधिकारी द्वारा बैंगनी रंग का स्केच पेन उपलब्ध कराया जाएगा। मतदाता को इसी पेन का इस्तेमाल करना होगा। अपनी निजी कलम से बैलेट पेपर पर निशान लगाने की कोशिश करने पर मतपत्र रद्द होने की स्थिति बन सकती है। इसलिए मतदान केंद्र पर पहुंचने वाले मतदाताओं के लिए यह सबसे जरूरी जानकारी है।

गड़बड़ी दिखे तो तुरंत WhatsApp पर करें शिकायत

चुनाव के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन या अन्य चुनावी शिकायतों को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप नंबर 8114593939 जारी किया गया है। प्रत्याशी, उनके प्रतिनिधि या आम संबंधित व्यक्ति चुनाव से जुड़ी शिकायत इस नंबर पर दे सकते हैं।

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रेक्षकों की भी नियुक्ति की गई है। पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रेक्षक आईएएस संतोष कुमार मल्ल हैं। उनका मोबाइल नंबर 8882134237 है। वहीं पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रेक्षक आईएएस बी. कार्तिकेय धनजी बनाए गए हैं। उनका मोबाइल नंबर 9810922727 है। निर्वाचन से जुड़ी किसी भी तरह की शिकायत या गड़बड़ी की जानकारी संबंधित प्रेक्षकों को भी दी जा सकती है।

हर प्रत्याशी को मिलेंगे तीन वाहन

मतदान के दिन प्रत्याशियों के लिए वाहन को लेकर भी प्रशासन ने व्यवस्था स्पष्ट कर दी है। आयुक्त के मुताबिक प्रत्येक प्रत्याशी को मतदान केंद्रों के भ्रमण के लिए कुल तीन वाहनों की अनुमति रहेगी। इनमें प्रत्याशी, उनके निर्वाचन एजेंट और कार्यकर्ताओं के लिए एक-एक वाहन शामिल होगा।

प्रशासन ने सभी प्रत्याशियों को अपना निर्वाचन एजेंट और मतदान एजेंट जल्द नियुक्त करने और इसकी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही मतदाताओं को किसी भी प्रकार का प्रलोभन देने या अनुचित सुविधा उपलब्ध कराने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

पटना, नालंदा और नवादा में रहेगी खास निगरानी

चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने या आचार संहिता के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए पटना, नालंदा और नवादा जिलों में फ्लाइंग स्क्वायड की प्रतिनियुक्ति की गई है। ये टीमें चुनावी गतिविधियों पर नजर रखेंगी और नियमों के उल्लंघन की सूचना मिलने पर कार्रवाई करेंगी। आयुक्त ने प्रत्याशियों से कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी तरह का ऐसा कदम न उठाएं जिससे निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो। प्रशासन का फोकस शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान कराने पर है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर विज्ञापन से पहले अनुमति जरूरी

चुनाव प्रचार के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करने वाले प्रत्याशियों को भी नियमों का ध्यान रखना होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कोई विज्ञापन प्रसारित कराने से पहले जिला स्तर पर कार्यरत मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यानी चुनाव प्रचार में सोशल और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का इस्तेमाल करने वाले प्रत्याशियों को भी पहले से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। बिना अनुमति विज्ञापन प्रसारित कराने पर कार्रवाई हो सकती है।

बैठक में आयुक्त के सचिव विनय कुमार ठाकुर, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रोशन अली सहित शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रशासन ने सभी पक्षों से चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करने और निष्पक्ष चुनाव कराने में सहयोग की अपील की है।

अब 23 अक्टूबर को मतदान और 27 अक्टूबर को मतगणना के साथ पटना शिक्षक-स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनावी मुकाबला निर्णायक दौर में पहुंचेगा। ऐसे में मतदाताओं के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि मतदान केंद्र पर आयोग की ओर से उपलब्ध कराए गए बैंगनी स्केच पेन से ही बैलेट पेपर पर अपनी पसंद दर्ज करें।