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पटना में 16 लाख ट्रैफिक चालान लंबित, नोटिस के बाद भी नहीं भरा जुर्माना तो एक्शन के लिए रहें तैयार

Patna Traffic Challan: पटना में 2020 से अब तक करीब 16 लाख ट्रैफिक चालान लंबित हैं। प्रशासन ने बकायेदार वाहन चालकों को नोटिस भेजने और चालान नहीं भरने पर ड्राइविंग लाइसेंस व वाहन रजिस्ट्रेशन रद्द करने के निर्देश दिए हैं।

Patna Traffic Challan
प्रतिकात्मक तस्वीर
© Google
Mukesh Srivastava
3 मिनट

Patna Traffic Challan: ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर चालान की राशि जमा नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पटना प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। लंबे समय से लंबित चालान नहीं भरने वाले वाहन चालकों को जल्द नोटिस भेजा जाएगा। इसके बावजूद चालान की राशि जमा नहीं करने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के साथ वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई भी की जाएगी।



पटना के प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को इस संबंध में सख्त निर्देश दिए हैं। प्रशासन के मुताबिक, वर्ष 2020 से अब तक पटना में करीब 16 लाख ट्रैफिक चालान लंबित हैं। बड़ी संख्या में वाहन चालकों ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के बाद भी चालान की राशि जमा नहीं की है।



वाहन चालकों को भेजा जाएगा नोटिस

कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लंबित चालान वाले सभी वाहन चालकों की जल्द पहचान की जाए। इसके बाद संबंधित वाहन चालकों को नोटिस भेजकर बकाया चालान जमा करने का अंतिम मौका दिया जाएगा।



लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन पर कार्रवाई

प्रशासन के निर्देश के अनुसार, नोटिस मिलने के बाद भी यदि कोई वाहन चालक लंबित चालान की राशि जमा नहीं करता है, तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है।



ऐसी स्थिति में वाहन चालक के लिए संबंधित वाहन को सड़क पर चलाना मुश्किल हो जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य लंबित चालानों की संख्या कम करने के साथ वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के पालन के प्रति गंभीर बनाना है।



वाहन चालकों से अपील

प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई और परेशानी से बचने के लिए अपने लंबित चालानों की स्थिति की जांच कर समय पर जुर्माना जमा करें। साथ ही सभी लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं।

रिपोर्टिंग
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रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता