ब्रेकिंग
AEDO परीक्षा धांधली मामले में EOU की बड़ी कार्रवाई, मुंबई से मास्टरमाइंड समेत दो गिरफ्तार; कई भर्ती परीक्षाओं में सेटिंग के मिले सबूतटूटने से बचा सीएम थलापति विजय का घर, पत्नी संगीता ने तलाक की याचिका वापस लीबिहार में गांजा तस्करी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश, 71 लाख की खेप बरामद; एक तस्कर गिरफ्तारछात्रों पर AK47 से गोली किसके आदेश पर चलाई गई? केंद्र और बिहार सरकार से तेजस्वी यादव का सीधा सवालकुरकुरे की आड़ में नेपाल से गांजे की तस्करी, बॉर्डर पर पकड़ी गई बड़ी खेप, दो स्मगलर अरेस्टAEDO परीक्षा धांधली मामले में EOU की बड़ी कार्रवाई, मुंबई से मास्टरमाइंड समेत दो गिरफ्तार; कई भर्ती परीक्षाओं में सेटिंग के मिले सबूतटूटने से बचा सीएम थलापति विजय का घर, पत्नी संगीता ने तलाक की याचिका वापस लीबिहार में गांजा तस्करी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश, 71 लाख की खेप बरामद; एक तस्कर गिरफ्तारछात्रों पर AK47 से गोली किसके आदेश पर चलाई गई? केंद्र और बिहार सरकार से तेजस्वी यादव का सीधा सवालकुरकुरे की आड़ में नेपाल से गांजे की तस्करी, बॉर्डर पर पकड़ी गई बड़ी खेप, दो स्मगलर अरेस्ट

Bihar Land News: जमीन मालिकों के लिए सरकार ने जारी किया नया आदेश, पढ़ लें यह जरूरी खबर

Bihar Land News: बिहार सरकार ने भूमि अधिग्रहण मामलों में बड़ा फैसला लिया है। अगर जमीन मालिक की मृत्यु हो जाती है और मुआवजे की राशि 50 लाख से अधिक है, तो आश्रितों को कोर्ट जाना होगा। 50 लाख से कम राशि प्रमाण पत्र के आधार पर सीधे भुगतान किया होगा।

Bihar Land News
प्रतिकात्मक
© google
Mukesh Srivastava
2 मिनट

Bihar Land News: बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन मालिकों के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़ा नया आदेश जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अधिग्रहित जमीन के मालिक की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 50 लाख से अधिक की राशि के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा।


दरअसल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने यह आदेश सरकार द्वारा अधिग्रहण की गई जमीनों के मुआवजे को लेकर जारी किया है। विभाग ने कहा है कि सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई जमीन के मालिक की अगर किसी परिस्थिति में निधन हो जाता है तो 50 लाख से अधिक की राशि पाने के लिए उनके आश्रितों को कोर्ट का रूख करना पड़ेगा।


वहीं अगर यह राशि 50 लाख से कम है तो उन्हें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंचलाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ऐसे जमीन मालिकों के आश्रित को मुआवजे की राशि दे दी जाएगी। भू-अर्जन के निदेशक कमलेश कुमार ने ऐसा ही एक आदेश शेखपुरा के जिला भू अर्जन पदाधिकारी को दिया है।


भू-अर्जन के निदेशक की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि 50 लाख रुपए तक के भुगतान के लिए आश्रितों को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देना होगा। जिसकी जांच सीओ करेंगे। जांच के बाद ही इस बड़ी राशि का भुगतान किया जा सकेगा। मुआवजे की राशि लेने के लिए आश्रित को क्षतिपूर्ति बंध पत्र पेश करना होगा। इसमें उन्हें लिखना होगा कि अगर कोई अन्य व्यक्ति मुआवजे की राशि पर दावा करता है तो वह पूरी या आंशिक राशि वापस करेंगे।

रिपोर्टिंग
F

रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता