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बच्चों को बाइक पर बैठाने से मत डरिये...10 साल तक के बच्चों को हेलमेट लगाना अनिवार्य नहीं, ट्रैफिक पुलिस नहीं काट सकती है चालान

PATNA: देशभर में जबसे नया ट्रैफिक नियम लागू हुआ है, तब से इस पर कई सारे विवाद सामने आ रहे हैं. नये ट्रैफिक रूल्स की जानकारी सही से नहीं होने के कारण लोग छोटे बच्चों को बाइक पर

FirstBihar
Khushboo Gupta
2 मिनट

PATNA: देशभर में जबसे नया ट्रैफिक नियम लागू हुआ है, तब से इस पर कई सारे विवाद सामने आ रहे हैं. नये ट्रैफिक रूल्स की जानकारी सही से नहीं होने के कारण लोग छोटे बच्चों को बाइक पर बैठाने से कतरा रहे हैं.


लेकिन अब आपको डरने की जरूरत नहीं है. 10 साल तक के बच्चों को हेलमेट लगाना अनिवार्य नहीं है. नये मोटर कानून के मुताबिक 10 साल तक के बच्चे बिना हेलमेट पर बाइक से अपने माता-पिता के साथ बेफिक्र होकर जा सकते हैं. 10 साल तक के बच्चों के हेलमेट नहीं पहनने पर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान नहीं काट सकती है. इसकी जानकारी जिला परिवहन पदाधिकारी अजय कुमार ठाकुर ने दी है.


लेकिन बाइक पर अगर आप अपने बच्चे के साथ जा रहे हैं तो उसे बेल्ट या किसी और चीज से बांधकर निकलें, जिससे वह गिरेगा भी नहीं और सुरक्षित रहेगा. इसके साथ ही 10 साल से अधिक उम्र वाले बच्चे तीसरी सवारी माने जाएंगे. वहीं कार की अगली सीट पर 10 साल तक के बच्चों को नहीं बैठाया जा सकता है. वहीं छोटे बच्चे को लेकर मां अगली सीट पर बैठ सकती है. मां के लिए सीट बेल्ट पहनना जरूरी है.