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जमीन विवाद को लेकर 50 से अधिक परिवारों को नोटिस, हाईकोर्ट के आदेश पर होगी दोबारा पैमाइश

Bihar Bhumi: पश्चिम चंपारण के सेमरी गांव में लंबे समय से चले आ रहे जमीन विवाद को लेकर प्रशासन ने 50 से अधिक परिवारों को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट के आदेश पर संबंधित स्थल का दोबारा निरीक्षण और पैमाइश की जाएगी।

Bihar Bhumi
प्रतिकात्मक तस्वीर
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Mukesh Srivastava
3 मिनट

Bihar Bhumi: पश्चिम चंपारण जिले के सेमरी गांव में जमीन विवाद को लेकर प्रशासन ने एक बार फिर कार्रवाई शुरू कर दी है। अंचल कार्यालय की ओर से 50 से अधिक परिवारों को नोटिस जारी किया गया है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद संबंधित स्थल का दोबारा निरीक्षण और पैमाइश कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाएगी।



मनुआपुल-नवलपुर मुख्य मार्ग स्थित सेमरी गांव में लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। जानकारी के अनुसार, सेमरी निवासी पारस बैठा ने इस संबंध में मामला दर्ज कराया था। वर्षों तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट के आदेश के अनुपालन में योगापट्टी की तत्कालीन अंचलाधिकारी प्रज्ञा नयनम और नवलपुर थानाध्यक्ष की मौजूदगी में मनोज राम और विनोद राम, दोनों सगे भाइयों की गैरमजरुआ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था।



इसके बाद मनोज राम ने मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष रखा। मामले पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने योगापट्टी के अंचलाधिकारी को संबंधित स्थल का पुनः निरीक्षण और पैमाइश कराने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अंचल कार्यालय की ओर से गुरुवार शाम 50 से अधिक परिवारों को नोटिस जारी किया गया। नोटिस में संबंधित लोगों से निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से रखने को कहा गया है।



योगापट्टी के अंचलाधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि संबंधित स्थल का दोबारा निरीक्षण और पैमाइश कराने के बाद जमीन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। जांच के दौरान जो लोग भूमिहीन पाए जाएंगे, उनके लिए बासगीत की भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।



उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला परिषद की भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं रहने दिया जाएगा। प्रशासन उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप आगे की कार्रवाई करेगा। फिलहाल प्रशासन की ओर से स्थल की दोबारा पैमाइश और जांच की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही विवादित भूमि की वास्तविक स्थिति और संबंधित पक्षों के दावों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता