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पंचायत चुनाव : उम्मीदवारों की खर्च करने की सीमा तय, जानिए कौन कितना खर्च कर पायेगा

PATNA : बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों की खर्च सीमा तय कर दी है राज्य निर्वाचन आयोग ने तय कर दिया है कि किस पद के उम्मीदवार को चुनाव में कितनी राशि खर्च

पंचायत चुनाव : उम्मीदवारों की खर्च करने की सीमा तय, जानिए कौन कितना खर्च कर पायेगा
Anamika
2 मिनट

PATNA : बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों की खर्च सीमा तय कर दी है राज्य निर्वाचन आयोग ने तय कर दिया है कि किस पद के उम्मीदवार को चुनाव में कितनी राशि खर्च करनी है इसे लेकर पूरी गाइडलाइन जारी कर दी गई है. खास बात यह है कि खर्च की सीमा पिछले चुनाव के बराबर ही रखा गया है. इसमें 10 फ़ीसदी की वृद्धि की संभावना जताई जा रही थी लेकिन आयोग ने ऐसा नहीं किया.

आयोग की तरफ से जारी गाइडलाइन के मुताबिक के जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार अधिकतम ₹100000 तक चुनाव में खर्च कर सकते हैं. इसी तरह ग्राम पंचायत के मुखिया और सरपंच पद के लिए उम्मीदवारों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 40 हजार तय की गई है. पंचायत समिति सदस्य के लिए उम्मीदवार 30 हजार तक खर्च कर पाएंगे, वहीं ग्राम पंचायत सदस्य और पंच के लिए उम्मीदवार 20 हजार तक  खर्च करेंगे.


सभी उम्मीदवारों को नामांकन की तिथि से लेकर रिजल्ट की घोषणा होने तक के चुनाव में खर्च किए गए राशि का ब्यौरा देना होगा. इसके लिए उम्मीदवारों के नामांकन शुल्क को लेकर भी आयोग में गाइडलाइन जारी की है. पंचायत चुनाव में अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग नामांकन शुल्क देना होगा. 6 पदों के लिए होने वाले चुनाव में 100 से लेकर 2000 तक नामांकन शुल्क लगेगा. हालांकि आरक्षित कोटे के उम्मीदवार को आधा शुल्क नहीं देना होगा. इसमें सभी वर्ग की महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं. राज्य निर्वाचन आयोग में उम्मीदवारों के लिए दिशानिर्देश जारी किया है उसमें चुनाव में कोई भी उम्मीदवार 2 से अधिक पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सकेगा.