ब्रेकिंग
छठ से पहले दिल्ली से बिहार के 7 शहरों के लिए चलेंगी 50 से ज्यादा AC लग्जरी बसें, LG की मंजूरी का इंतजार✦MLC Election Result 2026: चार राज्यों की 28 सीटों पर किसने मारी बाजी? BJP-SP में कांटे की टक्कर, बिहार में निर्दलीयों का दबदबा✦दिनदहाड़े 2.30 करोड़ रुपये की लूट, पिस्टल दिखाकर कैश से भरा बैग लेकर फरार हुए बदमाश✦ Bihar Daroga Bharti 2026 : बिहार में 10,789 दरोगा अभ्यर्थियों का हल्ला बोल! गांधी मैदान से CM आवास तक मार्च, पुलिस अलर्ट✦JDU में महाभारत! नहीं लूंगा ललन सिंह से आशीर्वाद,मुझे परेशान किया,भड़के नीरज कुमार ने केंद्रीय मंत्री को जमकर सुनाया✦छठ से पहले दिल्ली से बिहार के 7 शहरों के लिए चलेंगी 50 से ज्यादा AC लग्जरी बसें, LG की मंजूरी का इंतजार✦MLC Election Result 2026: चार राज्यों की 28 सीटों पर किसने मारी बाजी? BJP-SP में कांटे की टक्कर, बिहार में निर्दलीयों का दबदबा✦दिनदहाड़े 2.30 करोड़ रुपये की लूट, पिस्टल दिखाकर कैश से भरा बैग लेकर फरार हुए बदमाश✦ Bihar Daroga Bharti 2026 : बिहार में 10,789 दरोगा अभ्यर्थियों का हल्ला बोल! गांधी मैदान से CM आवास तक मार्च, पुलिस अलर्ट✦JDU में महाभारत! नहीं लूंगा ललन सिंह से आशीर्वाद,मुझे परेशान किया,भड़के नीरज कुमार ने केंद्रीय मंत्री को जमकर सुनाया

ट्यूशन के बहाने गंदी हरकतें करता था शिक्षक: छात्रा की शिकायत पर खुला राज, कोर्ट ने सुनाई यह सजा

Bihar News: मुजफ्फरपुर में ट्यूशन क्लास से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। एक शिक्षक पर लगे आरोपों के बाद कोर्ट में चला लंबा ट्रायल आखिरकार एक बड़े फैसले पर पहुंचा। अब कोर्ट ने इस केस में सजा सुना दी है। जानिए…

ट्यूशन के बहाने गंदी हरकतें करता था शिक्षक: छात्रा की शिकायत पर खुला राज, कोर्ट ने सुनाई यह सजा
Ramakant kumar
3 मिनट

Bihar Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने शिक्षक और छात्र के रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्यूशन पढ़ाने के नाम पर एक नाबालिग छात्रा के साथ लगातार गलत हरकत करने वाले शिक्षक को अदालत ने सख्त सजा सुनाई है। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी मो. सितारे को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया है।


यह मामला कटरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां 16 वर्षीय मैट्रिक की छात्रा पढ़ाई के लिए गांव के ही शिक्षक मो. सितारे के पास ट्यूशन जाती थी। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन धीरे-धीरे शिक्षक का व्यवहार बदलने लगा। छात्रा के अनुसार, पढ़ाई के दौरान वह बार-बार उसके साथ छेड़खानी करता और उसे मानसिक रूप से परेशान करता था।


इतना ही नहीं, आरोपी शिक्षक छात्रा पर शादी करने का दबाव भी बनाने लगा। जब छात्रा ने इनकार किया, तो उसने उसे अलग से बुलाना शुरू कर दिया। एकांत का फायदा उठाकर वह अश्लील हरकतें करता रहा। छात्रा डर और बदनामी के कारण कुछ समय तक चुप रही, लेकिन जब मामला बढ़ता गया, तो उसने विरोध करना शुरू किया।


विरोध के बाद भी आरोपी नहीं रुका। उल्टा उसने छात्रा के खिलाफ गांव में गलत बातें फैलानी शुरू कर दीं। जब छात्रा अपने परिवार के साथ शिकायत करने उसके घर पहुंची, तो वहां भी उनके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की गई। इससे मामला और गंभीर हो गया।


आखिरकार छात्रा ने हिम्मत दिखाते हुए 27 अप्रैल 2025 को कटरा थाना में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तेजी से जांच की और कुछ ही समय में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी।


मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक में हुई, जहां न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने पांच गवाह पेश किए, जिन्होंने घटना की पुष्टि की।


अदालत ने आरोपी को तीन साल की सजा के साथ 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही यह निर्देश दिया गया है कि जुर्माने की राशि पीड़ित छात्रा को दी जाएगी। यदि आरोपी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।