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MLC चुनाव से पहले जन सुराज के प्रत्याशी पर FIR, मुजफ्फरपुर में साइलेंस पीरियड के दौरान ONLINE प्रचार करने का आरोप

बिहार विधान परिषद चुनाव 2026 के दौरान मुजफ्फरपुर में जन सुराज के तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी श्याम नंदन कुमार यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिला प्रशासन के अनुसार, उन पर साइलेंस पीरियड में ऑनलाइन चुनाव प्रचार कर आदर्श आचार...

बिहार न्यूज
आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन!
© सोशल मीडिया
Jitendra Vidyarthi
3 मिनट

MUZAFFARPUR: एमएलसी चुनाव से एक दिन पूर्व आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कराया है। जन सुराज पार्टी के तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी श्याम नंदन कुमार यादव के द्वारा चुनाव प्रचार करने के मामले में की गयी है।


 बिहार विधान परिषद के तिरहुत शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन, 2026 के दरम्यान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में जिला प्रशासन, मुजफ्फरपुर द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी जन सुराज पार्टी के तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी श्याम नंदन कुमार यादव द्वारा SILENCE PERIOD (साइलेंस पीरियड) में चुनाव प्रचार करने के मामले में की गई है।


 कार्यपालक दंडाधिकारी, पूर्वी मुजफ्फरपुर ने काजी मोहम्मदपुर थाना में इस संबंध में आवेदन दिया था। थानाध्यक्ष द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 223, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत एफआईआर दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।


दरअसल दिनांक 22/10/26 को जिला प्रशासन को सूचना मिली थी कि ऑनलाईन माध्यम से SILENCE PERIOD (साइलेंस पीरियड) में जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार श्याम नंदन कुमार यादव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर प्रचार कर रहे है। उक्त सूचना के सत्यापन हेतु थानाध्यक्ष काजी मोहम्मदपुर को सहयोग हेतु सूचित किया गया। जाँच में पाया गया कि प्रचार जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार श्याम नंदन कुमार यादव द्वारा किया जा रहा था।


प्रचार सामग्री, हैंड बिल पाया गया। जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार एवं उनकी पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। विदित हो कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व SILENCE PERIOD (साइलेंस पीरियड) में चुनाव प्रचार करना धारा-223 BNS एवं 126 आर० पी० एक्ट,1951 के अंतर्गत एक संज्ञेय अपराध है। इस पर थानाध्यक्ष द्वारा सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई।


जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निर्वाचन क्षेत्रों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता लागू है जो निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रभावी रहेगी। इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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रिपोर्टर

MANOJ KUMAR

FirstBihar संवाददाता