ब्रेकिंग
बिहार कैबिनेट विस्तार: पीएम मोदी. शाह, राजनाथ सिंह और नीतीश कुमार समेत तमाम एनडीए नेता मौजूद, मंत्रियों का शपथ ग्रहण शुरूसम्राट कैबिनेट में मंत्री बनने जा रहे निशांत कुमार, शपथ ग्रहण से पहले पिता नीतीश कुमार का लिया आशीर्वादबिहार कैबिनेट विस्तार: सम्राट मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा राजपूत मंत्री होंगे, जानिए किस जाति के कितने मंत्रीपटना में जाम से त्राहिमाम, शपथ ग्रहण और पीएम मोदी के रोड शो को लेकर कई रूट डायवर्ट; लोगों की बढ़ी परेशानीबिहार कैबिनेट विस्तार: कौन हैं इंजीनियर कुमार शैलेंद्र? जो सम्राट सरकार में बनने जा रहे मंत्रीबिहार कैबिनेट विस्तार: पीएम मोदी. शाह, राजनाथ सिंह और नीतीश कुमार समेत तमाम एनडीए नेता मौजूद, मंत्रियों का शपथ ग्रहण शुरूसम्राट कैबिनेट में मंत्री बनने जा रहे निशांत कुमार, शपथ ग्रहण से पहले पिता नीतीश कुमार का लिया आशीर्वादबिहार कैबिनेट विस्तार: सम्राट मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा राजपूत मंत्री होंगे, जानिए किस जाति के कितने मंत्रीपटना में जाम से त्राहिमाम, शपथ ग्रहण और पीएम मोदी के रोड शो को लेकर कई रूट डायवर्ट; लोगों की बढ़ी परेशानीबिहार कैबिनेट विस्तार: कौन हैं इंजीनियर कुमार शैलेंद्र? जो सम्राट सरकार में बनने जा रहे मंत्री

Bihar News: बिहार की कोर्ट ने थानेदार पर लगाया 10 हजार का जुर्माना, SSP से मांगा जवाब; मामला जानकर दंग रह जाएंगे

Bihar News: मुजफ्फरपुर में कोर्ट ने सड़क हादसे के एक मामले में बीमा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर मिठनपुरा थानेदार पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने एसएसपी से इस मामले में रिपोर्ट भी तलब की है।

Bihar News
प्रतिकात्मक
© google
Mukesh Srivastava
2 मिनट

Bihar News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक सड़क हादसे से जुड़े मामले में कोर्ट ने आदेश की अवहेलना करने पर मिठनपुरा थानाध्यक्ष पर 10,000 का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने यह कार्रवाई एक निजी बीमा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर की है।


मामला कुढ़नी थाना क्षेत्र के मादापुर गांव के सुरेश साह की 25 फरवरी 2015 को सड़क दुर्घटना में हुई मौत से जुड़ा है। मृतक की पत्नी चिंता देवी ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में मुआवजे की मांग की थी। ट्रिब्यूनल ने पीड़िता को 17,51,940 का मुआवजा देने का आदेश दिया था।


हालांकि, बीमा कंपनी ने आदेश का पालन नहीं किया। इसके बाद कोर्ट ने 11 सितंबर 2023 को कंपनी की क्लब रोड स्थित शाखा की संपत्ति अटैच करने का आदेश मिठनपुरा थाना प्रभारी को दिया था। मगर आदेश के बावजूद थाना प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं की।


इस लापरवाही पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-13 दशरथ मिश्रा की अदालत ने थानाध्यक्ष पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है। यह राशि बिहार पीड़िता प्रतिकर कोष में जमा कराई जाएगी। साथ ही कोर्ट ने एसएसपी मुजफ्फरपुर से इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब की है।

रिपोर्टिंग
F

रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता

संबंधित खबरें