1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Jul 04, 2025, 2:47:52 PM
प्रतिकात्मक - फ़ोटो google
Bihar News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक सड़क हादसे से जुड़े मामले में कोर्ट ने आदेश की अवहेलना करने पर मिठनपुरा थानाध्यक्ष पर 10,000 का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने यह कार्रवाई एक निजी बीमा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर की है।
मामला कुढ़नी थाना क्षेत्र के मादापुर गांव के सुरेश साह की 25 फरवरी 2015 को सड़क दुर्घटना में हुई मौत से जुड़ा है। मृतक की पत्नी चिंता देवी ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में मुआवजे की मांग की थी। ट्रिब्यूनल ने पीड़िता को 17,51,940 का मुआवजा देने का आदेश दिया था।
हालांकि, बीमा कंपनी ने आदेश का पालन नहीं किया। इसके बाद कोर्ट ने 11 सितंबर 2023 को कंपनी की क्लब रोड स्थित शाखा की संपत्ति अटैच करने का आदेश मिठनपुरा थाना प्रभारी को दिया था। मगर आदेश के बावजूद थाना प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं की।
इस लापरवाही पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-13 दशरथ मिश्रा की अदालत ने थानाध्यक्ष पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है। यह राशि बिहार पीड़िता प्रतिकर कोष में जमा कराई जाएगी। साथ ही कोर्ट ने एसएसपी मुजफ्फरपुर से इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब की है।