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सरकारी स्कूल के प्रभारी हेडमास्टर पर गिरी गाज, महिला टीचर की शिकायत पर DEO ने की कार्रवाई

Bihar News: मुजफ्फरपुर के गायघाट स्थित सरकारी स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद मिर्जा गालिब को महिला शिक्षिका की शिकायत के बाद DEO ने निलंबित कर दिया। उन पर अमर्यादित व्यवहार, मानसिक प्रताड़ना, मारपीट के प्रयास और धमकी देने के आरोप हैं।

Bihar News
प्रतिकात्मक तस्वीर
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Mukesh Srivastava
2 मिनट

Bihar News: मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड स्थित गयासुद्दीनपुर पूर्वी टोला मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद मिर्जा गालिब को जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) कुमार अरविंद सिन्हा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर विद्यालय की ही एक महिला शिक्षिका के साथ अमर्यादित, अशोभनीय और हिंसक व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगे हैं। 



जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, बीते 29 जुलाई 2026 को विद्यालय का औचक स्थलीय निरीक्षण किया गया था। जांच के दौरान विद्यालय की सहायक शिक्षिका ममता रानी ने अधिकारियों के समक्ष अपना लिखित बयान दर्ज कराया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी प्रधानाध्यापक उन पर गलत नीयत रखते हैं और लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित करते आ रहे हैं। विरोध करने पर वह अक्सर आपत्तिजनक, अभद्र और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते थे।



मामला केवल प्रताड़ना तक ही सीमित नहीं रहा। पीड़िता द्वारा विरोध जताए जाने पर आरोपी मिर्जा गालिब आपे से बाहर हो गए और शिक्षिका के साथ मारपीट का प्रयास करते हुए जान से मारने की धमकी दी। स्थिति बिगड़ने पर असहाय शिक्षिका ने तुरंत बिहार पुलिस की आपातकालीन हेल्पलाइन 'डायल 112' पर कॉल कर पुलिस सुरक्षा की गुहार लगाई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने बीच-बचाव कर मामले को शांत कराया। जांच में यह बात भी उजागर हुई है कि आरोपी शिक्षक पीड़िता के परिचितों और समाज के अन्य लोगों को भी लगातार धमका रहे थे।



विभागीय नियमावली के तहत 12 अगस्त 2026 को आरोपी प्रधानाध्यापक से पूरे घटनाक्रम पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। हालांकि, उनके द्वारा दिया गया जवाब पूरी तरह असंतोषजनक और मनगढ़ंत पाया गया। DEO ने इसे शिक्षक आचरण संहिता का घोर उल्लंघन माना और निलंबन की कार्रवाई की। निलंबन अवधि के दौरान मोहम्मद मिर्जा गालिब का मुख्यालय 'प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, मीनापुर' निर्धारित किया गया है, जहां उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

रिपोर्टिंग
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रिपोर्टर

MANOJ KUMAR

FirstBihar संवाददाता