KATIHAR: कटिहार के मनसाही थाना क्षेत्र में खेत में पशु चले जाने को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या के मामले में कटिहार कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय जस्टिस आशुतोष राय की अदालत ने दोषी नीतीश कुमार यादव और सुजीत यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर दोनों को तीन-तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह मामला मनसाही थाना कांड संख्या 170/23 से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, खेत में पशुओं के जाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इसी दौरान नीतीश कुमार यादव और सुजीत यादव पर पालतू यादव के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था।
मारपीट की घटना में पालतू यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं, उनके पुत्र राजीव यादव को भी गंभीर चोटें आई थीं। इलाज के दौरान राजीव यादव की मौत हो गई थी। इसके बाद मामले में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से अदालत में साक्ष्य और दलीलें पेश की गईं। दोनों पक्षों को सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने नीतीश कुमार यादव और सुजीत यादव को दोषी माना। इसके बाद दोनों को धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
लोक अभियोजक मोहम्मद इजाज आलम ने बताया कि न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद फैसला सुनाया है। उन्होंने बताया कि दोनों दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
अदालत के इस फैसले के बाद मामले में पीड़ित पक्ष को न्यायिक प्रक्रिया के तहत राहत मिली है।





