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बिहार में जमीन विवाद पर गृह विभाग का फरमान, अब नहीं होगा टाल मटोल; टारगेट और टाइम सेट

PATNA: बिहार में जमीन विवाद के ममालों को निपटाने की मुहीम तेज हो गई है. अब इससे जुड़े मामले चार महीने में निपटाया जाना है. जिसके लिए हर शनिवार को थाना स्तर पर भूमि विवाद के निपटारे

बिहार में जमीन विवाद पर गृह विभाग का फरमान, अब नहीं होगा टाल मटोल; टारगेट और टाइम सेट
Aprajita  Shila
Aprajita Shila
2 मिनट

PATNA: बिहार में जमीन विवाद के ममालों को निपटाने की मुहीम तेज हो गई है. अब इससे जुड़े मामले चार महीने में निपटाया जाना है. जिसके लिए हर शनिवार को थाना स्तर पर भूमि विवाद के निपटारे के लिए थानाध्यक्ष और CO की देखरेख में होने वाली जनसुनवाई में आने वाले सभी मामलों को भू-समाधान पोर्टल पर अपलोड करना है. इसके साथ ही चरणबद्ध तरीके से इसका निपटारा भी करना है. गृह विभाग के इस नये फरमान के बाद अब अफसर और किरानी टाल मटोल नहीं कर पाएंगे.


बाते दे अभी पोर्टल पर दर्ज 73 अतिसंवेदनशील और 815 संवेदनशील मामले हैं. जहां मापी से जुड़े 27 मामले मापी से हैं, जिनका निपटारा जून में करने को कहा गया है. इसी तरह जुलाई में संबंधित DM-SP को अतिक्रमण से जुड़े 556 मामलों का निपटारा करना है. वही अगस्त तक पोर्टल पर दर्ज 73 अतिसंवेदनशील मामलों में संबंधित जिलों के अधिकारी को अगस्त तक विवादित स्थल पर कैंप लगाकर समाधान करना होगा। 


विभाग के अनुसार पोर्टल पर कोर्ट से संबंधित 445 मामले दर्ज हैं. जहां 113 राजस्व न्यायालय और 28 लोक शिकायत निवारण न्यायालय में हैं. राजस्व न्यायालय में लंबित इन 113 मामलों को इस साल ही सितंबर तक पूरा करना है. इसके लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय और संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया जायेगा.




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