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Prashant Kishore: प्रशांत किशोर को बिना शर्त मिली जमानत, बेल बॉन्ड भरने से किया था इनकार

Prashant Kishore

06-Jan-2025 07:52 PM

By First Bihar

Prashant Kishore: पटना में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को बेऊर जेल से बिना शर्त जमानत मिल गई है। बेल बॉन्ड भरने से इनकार करने के बावजूद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है। प्रशांत किशोर को बेल बॉन्ड भरने से इनकार करने के कारण बेऊर जेल भेजा गया था।


दरअसल, बीपीएससी परीक्षा को रद्द कराने के लिए गांधी मैदान में पिछले दो जनवरी से प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। प्रतिबंधित क्षेत्र में आमरण अनशन कर रहे प्रशांत किशोर को पटना के जिला प्रशासन ने कई बार हिदायत दी कि अगर उन्हें धरना ही देना है तो वह हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित स्थल गर्दनीबाग में जाकर आमरण अनशन करें। जिला प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किए जाने के बाद भी पीके अपनी जिद्द पर अड़े रहे।


आखिरकार जिला प्रशासन के निर्देश पर पटना पुलिस ने 6 जनवरी की सुबह सुबह प्रशांत किशोर को गांधी मैदान से गिरफ्तार कर लिया। पीके को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उनका मेडिकल टेस्ट कराने के बाद उन्हें पटना सीविल कोर्ट के समक्ष पेश किया, जहां कोर्ट ने 25 हजार के बेल बॉन्ड पर शर्तों के साथ जमानत दे दी।


कोर्ट ने शर्त रखी कि प्रशांत किशोर अब दोबारा से प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे हालांकि प्रशांत किशोर ने कोर्ट की इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया और बॉन्ड भरने से मना कर दिया। प्रशांत किशोर को चार बजे तक का समय दिया गया था लेकिन जब उन्होंने बेल बॉन्ड नहीं भरा तो आखिरकार उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया था, हालांकि करीब चार घंटे बाद में उन्हें बिना शर्त जमानत दे दी गई।

Prashant Kishore: पटना में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को बेऊर जेल से बिना शर्त जमानत मिल गई है। बेल बॉन्ड भरने से इनकार करने के बावजूद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है। प्रशांत किशोर को बेल बॉन्ड भरने से इनकार करने के कारण बेऊर जेल भेजा गया था।


दरअसल, बीपीएससी परीक्षा को रद्द कराने के लिए गांधी मैदान में पिछले दो जनवरी से प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। प्रतिबंधित क्षेत्र में आमरण अनशन कर रहे प्रशांत किशोर को पटना के जिला प्रशासन ने कई बार हिदायत दी कि अगर उन्हें धरना ही देना है तो वह हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित स्थल गर्दनीबाग में जाकर आमरण अनशन करें। जिला प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किए जाने के बाद भी पीके अपनी जिद्द पर अड़े रहे।


आखिरकार जिला प्रशासन के निर्देश पर पटना पुलिस ने 6 जनवरी की सुबह सुबह प्रशांत किशोर को गांधी मैदान से गिरफ्तार कर लिया। पीके को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उनका मेडिकल टेस्ट कराने के बाद उन्हें पटना सीविल कोर्ट के समक्ष पेश किया, जहां कोर्ट ने 25 हजार के बेल बॉन्ड पर शर्तों के साथ जमानत दे दी।


कोर्ट ने शर्त रखी कि प्रशांत किशोर अब दोबारा से प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे हालांकि प्रशांत किशोर ने कोर्ट की इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया और बॉन्ड भरने से मना कर दिया। प्रशांत किशोर को चार बजे तक का समय दिया गया था लेकिन जब उन्होंने बेल बॉन्ड नहीं भरा तो आखिरकार उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया था, हालांकि करीब चार घंटे बाद में उन्हें बिना शर्त जमानत दे दी गई।