ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार में भू-माफियाओं पर कसेगा शिकंजा, सभी थानों को सूची तैयार करने का आदेश पटना और गया के बाद मधुबनी कोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, बढ़ाई गई सुरक्षा ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चोरी और छीने गये 29 लाख के 116 मोबाइल बरामद बिहार के 6 जिलों में सबसे ज्यादा सड़क हादसे, अब जीरो डेथ का लक्ष्य BIHAR: पत्नी की बेवफाई से तंग आकर पति ने उठा लिया बड़ा कदम, 8 महीने पहले ही हुई थी शादी Bihar Bhumi: चिंतित है सरकार...घूस लेने से मान नहीं रहे 'कर्मचारी', राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी 'कमिश्नरों' से किया आह्वान- 9 कामों पर करें फोकस 13 जनवरी को नीतीश कैबिनेट की बैठक: कई अहम एजेंडों पर लगेगी मुहर पीएम श्री स्कूलों में नवाचार की नई दिशा: पूर्णिया में 3 दिवसीय IDE बूटकैंप 2026 का भव्य शुभारंभ ED की जिस छापेमारी पर ममता बनर्जी ने मचाया है बवाल, उसका बिहार से है कनेक्शन, 60 करोड़ रूपये के लेन-देन की हो सकती है जांच गुजरात के शहरी विकास मंत्री कानू देसाई से विजय कुमार सिन्हा ने की मुलाकात, स्मार्ट सिटी और समावेशी नगर विकास पर चर्चा

IRCTC Scam: IRCTC घोटाला केस में लालू यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक से इनकार

IRCTC Scam: आईआरसीटीसी घोटाला केस में लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया और CBI को नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी।

IRCTC Scam

05-Jan-2026 12:29 PM

By FIRST BIHAR

IRCTC Scam: राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चर्चित आईआरसीटीसी घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें लालू यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए गए थे।


दरअसल, ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए लालू प्रसाद यादव ने हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुनवाई के दौरान उन्हें राहत नहीं मिली। हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस केस की अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी।


लालू यादव ने कथित आईआरसीटीसी घोटाला मामले में उनके, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव और 11 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाने संबंधी विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। इससे पहले 13 अक्टूबर को दिल्ली की एक अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए थे।


अदालत ने लालू यादव के अलावा प्रदीप कुमार गोयल, राकेश सक्सेना, भूपेंद्र कुमार अग्रवाल, राकेश कुमार गोगिया और विनोद कुमार अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। ये धाराएं लोक सेवक द्वारा पद के दुरुपयोग और आपराधिक कदाचार से संबंधित हैं।


इसके साथ ही अदालत ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट्स एलएलपी, विजय कोचर, विनय कोचर, सरला गुप्ता और प्रेम चंद गुप्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत भी आरोप तय करने का निर्देश दिया था।