Bihar News: बिहार में अब दोपहिया और तीनपहिया वाहन खरीदना पहले की तुलना में महंगा हो जाएगा. राज्य सरकार ने मोटर वाहन कर की दरों में संशोधन करने का बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 30 महत्वपूर्ण एजेंडों को मंजूरी दी गई, जिनमें मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 के तहत वाहनों पर लगने वाले कर में संशोधन भी शामिल है. इस फैसले का सीधा असर नए वाहन खरीदने वाले लाखों लोगों पर पड़ेगा.
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, दोपहिया वाहनों पर वर्तमान एकमुश्त मोटर वाहन कर में 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. वहीं एकमुश्त कर देने वाले तीनपहिया वाहनों पर 1,000 रुपये अतिरिक्त मोटर वाहन कर देना होगा. इसके अलावा व्यापार (ट्रेड) कर की मौजूदा दर को चार गुना तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है. नई कर व्यवस्था लागू होने के बाद बाइक, स्कूटी, ई-स्कूटर, ऑटो और अन्य तीनपहिया वाहन खरीदने वाले लोगों को पहले से अधिक टैक्स चुकाना होगा.
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 के तहत वाहनों के निबंधन के समय मोटर वाहन कर वसूला जाता है. सरकार समय-समय पर इस कर में संशोधन करती रही है, लेकिन लंबे समय से इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया था. परिवहन विभाग का कहना है कि बदलती आर्थिक परिस्थितियों, महंगाई और परिवहन क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए कर का पुनर्निर्धारण आवश्यक हो गया था.