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Hate Speech Case: हेट स्पीच केस में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ा झटका, सजा के खिलाफ अपील खारिज

Hate Speech Case: हेट स्पीच मामले में दोषी अब्बास अंसारी को मऊ कोर्ट से झटका लगा है। सत्र न्यायालय ने उनकी सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी, हालांकि उन्हें जमानत मिल गई है। अब वे हाईकोर्ट जाएंगे।

05-Jul-2025 06:09 PM

By FIRST BIHAR

Hate Speech Case: उत्तर प्रदेश के मऊ सदर से पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में बड़ा झटका लगा है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार वत्स ने उनकी दो साल की सजा के खिलाफ दायर अपील शनिवार को खारिज कर दिया है। निचली अदालत द्वारा सुनाई गई दो साल की सजा प्रभावी रहेगी।


हालांकि, मऊ सेशन कोर्ट ने सजा के मामले में अब्बास अंसारी की जमानत मंजूर कर ली है, लेकिन उनके दोषी ठहराए जाने को बरकरार रखा गया है। अब्बास अंसारी अब इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं।


बता दें कि मऊ की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 31 मई 2025 को हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही उन पर 11,000 का जुर्माना भी लगाया गया था। सजा के चलते उनकी विधानसभा सदस्यता 1 जून 2025 को रद्द कर दी गई थी।