Tourist Place In Bihar: बिहार को मिला अपना ‘लक्ष्मण झूला’, राज्य का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज तैयार Burdwan Bus Accident: पश्चिम बंगाल के बर्दवान में भीषण सड़क हादसा, बिहार के 10 तीर्थयात्रियों की मौत; दर्जनों घायल Bihar News: पोखर से बरामद हुआ शिक्षक का शव, विवाद के बाद से थे लापता ₹1 लाख करोड़ की रोजगार योजना आज से लागू, लाल किले से PM MODI का बड़ा ऐलान गांधी मैदान से CM नीतीश ने की कई बड़ी घोषणाएं...नौकरी के लिए परीक्षा देने वालों के लिए खुशखबरी, परदेश से घर आने वालों के लिए बड़ी घोषणा, और भी बहुत कुछ जानें... Asia Cup 2025: भारत के स्टार ओपनर को चयनकर्ताओं का झटका, बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद नहीं मिलेगी टीम में जगह Bihar News: गांधी मैदान से CM नीतीश का ऐलान- बताई अपनी प्राथमिकता, पूर्व की सरकार पर भी साधा निशाना Bihar Weather: 15 अगस्त को बिहार के इन जिलों में होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजपुर के बड़हरा में भोजन वितरण और सामुदायिक किचन का पांचवां दिन Bihar News: बिहार के इन 46 प्रखंडों में खुलेंगे नए प्रदूषण जांच केंद्र, बिहार सरकार दे रही इतनी सब्सिडी
09-Jun-2020 11:26 AM
DELHI : कोरोना काल में घर से बाहर फंसे प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को कहा है कि वह आज से 15 दिनों के अंदर सभी प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजें. कोर्ट ने सरकार को इसके लिए 24 घंटे के अंदर अतिरिक्त ट्रेन मुहैया कराने का निर्देश दिया है.
प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी और आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कराएं और 15 दिनों के अंदर उनके घर भेजें. इसके अलावे सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को भी प्रवासी मजदूरों के लिए काउंसलिंग सेंटर की स्थापना करने उनका पूरा डाटा इकट्ठा करने और साथ ही साथ उनके स्किल मैपिंग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गांव से लेकर प्रखंड स्तर तक के पर लगातार मजदूरों की स्किल मैपिंग की जाए.
इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को जो आदेश जारी किया है उसके साथ साथ या निर्देश भी दिया है कि अगर कोई प्रवासी मजदूर अपने घर में काम पाने की योग्यता रखता हो तो सरकार उसे काम मुहैया कराए साथ ही साथ जो मजदूर वापस काम पर लौटना चाहते हो राज्य सरकारें उनकी भी मदद करें.