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14-Nov-2019 11:25 AM
DELHI: सुप्रीम कोर्ट में आज राहुल गांधी, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री और राफेल डील, इन तीन मामलों पर अहम सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की माफी को मंजूर कर लिया है. राहुल गांधी ने 'चौकीदार चोर है' वाले बयान पर माफी मांग ली है. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब राहुल के खिलाफ कोई अवमानना का केस नहीं चलेगा. अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को सावधानी से बयान देने की नसीहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'कोर्ट को राजनीति विवाद में घसीटना गलत है. राहुल गांधी ने माफी मांग ली थी. हमने माफी को मंजूर कर लिया है.'
वहीं राफेल मामले पर मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने राफेल मामले में दायर की गई सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ताओं के द्वारा सौदे की प्रक्रिया में गड़बड़ी की दलीलें खारिज कर दी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'हमें ऐसा नहीं लगता है कि इस मामले में कोई FIR दर्ज होनी चाहिए या फिर किसी तरह की जांच की जानी चाहिए.' सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि अभी इस मामले में एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है.' इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा हलफनामे में हुई भूल को स्वीकार किया है.
इसके साथ ही केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बड़ी बेंच को सौंप दिया है. 5 जजों की बेंच ने कहा कि 'परंपराएं धर्म के सर्वमान्य नियमों के मुताबिक हों और आगे 7 जजों की बेंच इस बारे में अपना फैसला सुनाएगी.' वहीं इससे साफ हो गया है कि फिलहाल मंदिर में कोर्ट के पुराने फैसले के मुताबिक महिलाओं की एंट्री जारी रहेगी.