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30-Sep-2023 05:44 PM
By First Bihar
DESK: देश में दो हजार के नोटों के चलन से बाहर होने के बाद आज नोट को बदलने का आखिरी दिन था हालांकि लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने दो हजार के नोट बदलने की डेडलाइन को बढ़ाते हुए उसे 7 अक्टूबर तक कर दिया है। ऐसे लोग जो दो हजार के नोट को नहीं बदल सके हैं वे 7 अक्टूबर तक दो हजार के नोट को बदल सकते हैं।
दरअसल, आरबीआई ने बीते 19 मई को दो हजार रुपए के नोट को लेकर बड़ा फैसला लिया था। आरबीआई ने घोषणा की थी कि देश में दो हजार के नोट लीगल तो रहेंगे लेकिन उसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया है। आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश जारी किया था कि वे दो हजार के नोट जारी करना तत्काल रोक दें। आरबीआई ने 30 सितंबर तक दो हजार के नोट बदलने की डेडलाइन तय की थी और कहा था कि जिन लोगों के पास दो हजार के नोट हैं वे 30 सितंबर तक बैंक को वापस कर सकते हैं।
नोट बदलने की डेडलाइन को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। अब आरबीआई ने उन लोगों को बड़ी राहत दी है जो दो हजार रुपए के नोट नहीं बदल सके थे। आरबीआई ने नोट बदलने की मियाद को एक सप्ताह बढ़ाते हुए उसे 7 अक्टूबर कर दिया है। रिजर्व बैंक के इस फैसले के बाद जो लोग किसी कारण 2000 रुपये के नोट नहीं बदल सके थे वे 7 अक्टूबर तक नोट को बदल सकेंगे।
हालांकि रिजर्व बैंक ने इसमें एक बदलाव भी किया है। अब 2000 रुपये के नोट सिर्फ RBI के 19 इश्यू ऑफिस में ही बदले जा सकते हैं। पहले दो हजार के नोट किसी भी बैंक में बदले जा सकते थे लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। पहले की ही तरह एक बार में ज्यादा से ज्यादा 20 हजार रुपये की वैल्यू के नोट ही एक्सचेंज कि जा सकेंगे। सेंट्रल बैंक ने लोगों को पोस्ट से नोट भेजने की भी सुविधा दी है। भारत में रहने वाले लोग देश के किसी भी हिस्से से रिजर्व बैंक के 19 इश्यू ऑफिस में पोस्ट के जरिए 2000 रुपये के नोट भेजकर उसे अपने खाते में जमा करा सकते हैं।
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